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गुरुवार, 23 मार्च 2023

बैतूल जिला/पति व बेटा ने ही की थी मृतिका की निर्मम हत्या

ग्रामीण मीडिया संवाददाता । बैतूल, रानीपुर 
पुलिस अधीक्षक बैतूल की सतत निगरानी में रानीपुर पुलिस को सिरकटी लाश के अंधेकत्ल में मिली बड़ी सफलता


थाना रानीपुर में दिनांक 29.12.2022 को हनुमान डोल मंदिर के पुल के नीचे मिली सिर कटी लाश की गुत्थी अंततः बैतूल पुलिस की निरंतर प्रयास व उच्च कार्यक्षमता के चलते सूलझ गई। पुलिस अधीक्षक सुश्री सिमाला प्रसाद के नेत्तृव में व अति. पुलिस अधीक्षक श्री नीरज सोनी के मार्गदर्शन में व एस.डी.ओ.पी सारणी श्री रोशन जैन की निगरानी में थाना रानीपुर द्वारा सिर कटी लाश के मामले की गम्भीरता को देखते हुए तत्काल कार्यवाही करते थाने पर अपराध क्रमांक 283/22 धारा 302, 201 भादवि में अपराध पंजीबध्द कर आरोपी की तलाश हेतु सायबर की मदद लेकर घटना के दौरान वहां से गुजरे सैकड़ों लोगों से पुलिस अधीक्षक व्दारा स्वयं सम्पूर्ण टीम के साथ पूछताछ की गई एवं साथ ही साथ थाना क्षेत्र के समस्त ग्रामों में अपराध के सम्बन्ध में पूछताछ की गई परन्तु कोई जानकारी नही लगने से पुलिस अधीक्षक द्वारा विवेचना को वृहद स्तर पर ले जाने के लिये निर्देश देते हुए आरोपी तलाश हेतु अधिकारीयों की एस.आई.टी का गठन किया गया एस.आई.टी व्दारा बैतूल जिले व बैतूल जिले के सीमावर्ती जिले होशंगाबाद, छिंदवाडा, हरदा खंडवा, खरगौन के अलावा भोपाल, इंदौर के साथ साथ महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिलें अमरावती, नागपुर, अकोला व अन्य जिलों से गुम महिलाओं की जानकारी प्राप्त की गई जिसमें गुम 500 से भी ज्यादा महिलाओं की जानकारी प्राप्त कर मृत महिला की पहचान करने का प्रयास किया गया उक्त कार्यवाही में विभिन्न व्यक्तियों से पूछताछ की गई।

ऐसे मिला सुराग - दिनांक 13.03.23 को थाना गंज में एक महिला का शंकाप्रद गुम इंसान कायम होने पर पुलिस व्दारा गुम इंसान की जांच प्रारम्भ की गई जिसमें गुम इंसान के पति शैलेंद्र राजपूत व परिजनों को पूछताछ हेतु थाना तलब किया गया पर शैलेंद्र रंग पंचमी के रोज से ही अपने घर से फरार हो गया था जिससे पुलिस का शैलेंद्र पर शक और गहरा गया शैलेंद्र की तलाश हेतु •मुखबीर लगाये गये एवं उसका पुराना आपराधिक रिकार्ड चैक करने पर पाया गया की शैलेंद्र की पहली पत्नी की मृत्यु भी संदिग्ध परिस्थितियों में होने से शैलेद्र के खिलाफ थाना कोतवाली में अपराध क्र. 134/05 धारा 498A, 304B IPC दहेज प्रतिशेध अधिनियम का पंजीबद्ध किया गया था। वर्ष 2010 में शैलेंद्र तथाअन्य के विरुद्ध अप.क्र. 454,455/10 धारा 3,5, लोक संघ निवारण अधिनियम व 379, 120 बी भा.द.वि का दर्ज किया गया था। शैलेंद्र की तलाश हेतु सायबर की मदद से शैलेंद्र की काल डिटेल्स् से शैलेंद्र का पूणे, महाराष्ट्र में होना पाया गया जिसके चलते त्वरित पूणे टीम रवाना की गई जिनके व्दारा संदेही को श्रीनिवास कम्पनी, नवलखा उमरी के आसपास तलाश करते पकड़ा व आज दिनांक 23.03.23 वापस बैतूल लेकर आये आरोपी व्दारा पूछताछ में जल्द ही अपराध करना स्वीकार कर बताया कि दिनांक 07.12.22 को उसके गंज स्थित घर पर उसका उसकी पत्नी मृतिका राधा राजपूत से विवाद होने से उसके व्दारा • मारपीट की गई जिसमें मृतिका की मृत्यु हो गई बाद आरोपी व्दारा मृतिका की लाश छुपाने के लिये दिन भर लाश अपने घर पर ही छुपाये रखा बाद रात को अपनी निजी कार से अपने बेटे के साथ मृतिका को हनुमान डोल मंदिर की पुलिया के पास ले जाकर फेंक दिया और वही मृतिका का सिर अपने बेटे की मदद से आरी से काट कर अलग कर दिया व सिर को ग्राम निशाना, शाहपुर में पेट्रोल डालकर जलाना बताया घटना में आरोपी व्दारा बताया गया कि आरोपी शैलेद्र रंगपंचमी के दिन से फरार होने के बाद से गोविन्द वरकडे के कत्लढाना स्थित घर पर छुप कर रह रहा था एवं गोविन्द वरकडे को उसके द्वारा हत्या के सम्बन्ध में इसी दौरान बताया गया था व गोविन्द व्दारा ही उसे पूणे से छुपकर रहने के लिये व्यवस्था कराई गई थी ।

*इनकी रही मुख्य भूमिका* थाना प्रभारी श्रीमति अपाला सिंह, निरी.रविकान्त डेहरिया, उनि आबिद अंसारी (फिंगर शाखा), उनि राकेश सरेयाम, उनि मोहित दुबे, उनि राजेंद्र राजवंशी, उनि वंशज श्रीवास्तव, सउनि दीपक मालवी, प्र.आर तरुण पटेल व आर. राजेंद्र धाडसे, आर बलराम राजपूत, आर दीपेंद्र सिंह व आर राकेश करपे ।
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मंगलवार, 21 मार्च 2023

बैतूल जिला/निशुल्क सोनोग्राफी के लिए सेंटर निर्धारित

ग्रामीण मीडिया संवाददाता । बैतूल जिला


पीसीपीएनडीटी (पूर्व गर्भाधान एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पूर्व में आयोजित बैठक में निजी सोनोग्राफी संचालकों द्वारा प्रतिदिन 5 निशुल्क सोनोग्राफी किए जाने की सहमति के परिपालन में मैपिंग के पश्चात बैतूल शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र सहित विकासखंड वार निशुल्क सोनोग्राफी सेंटर निर्धारित किए गए हैं।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार शहरी क्षेत्र बैतूल के लिये आशीर्वाद नर्सिंग होम रानीपुर रोड गौठाना बैतूल एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए डॉ. सिंह अल्ट्रा साउंड एण्ड कलर डॉप्लर क्लीनिक लिंक रोड महावीर वार्ड टिकारी बैतूल को सेंटर बनाया गया है।
इसी तरह विकासखंड शाहपुर के लिये आरोग्य निकेतन नर्सिंग होम बैतूल गंज, विकासखंड घोड़ाडोंगरी के लिये पाढर चिकित्सालय पाढर एवं डॉ. बृजेश खंडाग्रे जसूजा किराना स्टोर के पास चन्द्रशेखर वार्ड लिंक रोड बैतूल, विकासखंड आठनेर के लिये श्री गोवर्धन क्रिटिकल केयर मेटरनिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लिंक रोड बैतूल, विकासखंड चिचोली के लिये नोवल हॉस्पिटल तरंग काम्पलेक्स लिंक रोड सदर बैतूल, विकासखंड भैंसदेही के लिये चौहान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हाउसिंग बोर्ड सिविल लाईन बैतूल, विकासखंड मुलताई के लिये रघुवंशी वुमंस क्लीनिक पारेगांव रोड मुलताई, विकासखंड प्रभात पट्टन के लिये क्रिस मेमोरियल हॉस्पिटल ताप्ती वार्ड मुलताई, विकासखंड भीमपुर के लिये डॉ. रविकांत उइके मरही माता मंदिर के पास थाना रोड कोठी बाजार बैतूल एवं श्री मोहिनी रेडियोलॉजी सेंटर महावीर वार्ड बैतूल, विकासखंड आमला के लिये डॉ. प्रवीण शुक्ला बस स्टेण्ड के पास पारेगांव रोड मुलताई एवं डॉ. विनय सिंह चौहान महावीर वार्ड लिंक रोड टिकारी बैतूल को सेंटर बनाया गया है।
संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्र की उच्च जोखिम गर्भावस्था वाली महिलाओं एवं गंभीर बच्चों की दिए गए निर्धारित सेंटरों पर निशुल्क सोनोग्राफी कराएं।
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22 से 24 मार्च तक खुला रहेगा किसान पंजीयन पोर्टल

ग्रामीण मीडिया संवाददाता । बैतूल


रबी विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु किसान पंजीयन की अवधि में 05 मार्च 2023 तक निर्धारित थी। माह मार्च 2023 में असामयिक वर्षा को दृष्टिगत रखते हुए गेहूं उत्पादक किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ उपलब्ध कराया जाना है।
जिले के गेहूं पंजीयन से शेष रहे किसानों को समर्थन मूल्य योजना का लाभ उपलब्ध कराने के लिए किसान पंजीयन 22 मार्च से 24 मार्च तक पंजीयन पोर्टल खुला रहेगा। किसानों से अपील की गई है कि गेहूं पंजीयन से शेष रहे किसान शीघ्र ही अपनी उपज का पंजीयन 22 मार्च से 24 मार्च तक करवाना सुनिश्चित करें।
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बैतूल जिला/कोटपा एक्ट के उल्लंघनकर्ताओं पर चालानी कार्रवाई

ग्रामीण मीडिया संवाददाता । बैतूल


राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत मंगलवार 21 मार्च को शहरी क्षेत्र बैतूल में कोटपा एक्ट 2003 के उल्लंघनकर्ताओं पर चालानी कार्रवाई की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुरेश बौद्ध के निर्देशन में जिला स्तरीय जांच एवं निगरानी दल (इन्फोर्समेंट स्कवाड) द्वारा कोटपा एक्ट 2003 की धाराओं का उल्लंघन करने पर शहरी क्षेत्र बैतूल के जिला चिकित्सालय सहित कारगिल चौक एवं लिंक रोड बैतूल में 22 व्यक्तियों पर कुल 2880 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई। कार्रवाई में नोडल अधिकारी राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम डॉ. तुशांशु सोनी, जिला मीडिया अधिकारी श्रीमती श्रुति गौर तोमर, एएसआई श्री आरके धुर्वे, प्रधान आरक्षक श्री विजय बड़ोदे अस्पताल चौकी बैतूल सहित अन्य सम्मिलित रहे।
कार्रवाई के दौरान सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 धारा 4 के अंतर्गत आमजन को समझाइश दी गई कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है और इन स्थानों पर धूम्रपान करने वाले लोगों पर 200 रूपये तक जुर्माने का प्रावधान है। घारा 5 के अंतर्गत तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों तरह के विज्ञापनों पर प्रतिबंध है। धारा 6 की जानकारी देते हुये बताया गया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा किसी भी प्रकार के तम्बाकू पदार्थ को खरीदना व बेचना अपराध है। किसी भी सामान बेचने वाली दुकान पर तम्बाकू पदार्थो का प्रदर्शन प्रतिबंधित है। तम्बाकू पदार्थों की वेंडिंग मशीनों द्वारा ब्रिकी प्रतिबंधित है। विद्यालय से 300 फीट (100 गज) की दूरी तक तम्बाकू उत्पादों का उपयोग, क्रय एवं विक्रय प्रतिबंधित है। धारा 7 के अंतर्गत प्रत्येक तम्बाकू उत्पाद पर चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी होनी चाहिये। यह चेतावनी हर 12 महीनों में बदली जायेगी।
तंबाकू एवं तंबाकू के विभिन्न उत्पाद जैसे गुटका, पाउच, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, नस मंजन आदि के सेवन से स्वास्थ्य पर पडऩे वाले दुष्प्रभावों के बारे में आमजन को जानकारी भी प्रदाय की गई। तम्बाकू से होने वाले घातक प्रभावों एवं प्रमुख बीमारियों के बारे में अवगत कराया गया, नशामुक्ति अभियान संबंधी महत्वपूर्ण संदेश दिये गए।
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बैतूल जिला/नकल प्रकरण, आयुक्त नर्मदापुरम ने किया चार शिक्षकों को निलंबित

ग्रामीण मीडिया संवाददाता । बैतूल


आयुक्त नर्मदापुरम श्री श्रीमन् शुक्ला ने जिले के चार शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हाल ही में आयोजित हायर सेकेण्ड्री स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 2023 के परीक्षा केन्द्रों के आकस्मिक निरीक्षण के लिए जिला स्तर से गठित उडऩ दस्ता दल द्वारा गत 6 मार्च को विकासखंड भीमपुर के परीक्षा केन्द्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला प्रभुढाना का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान परीक्षा केन्द्र परिसर से लगे हुए प्राथमिक स्कूल के कक्ष में अनाधिकृत रूप से 4 शिक्षक पाए गए जिनके द्वारा नकल के प्रयास किए जाना पाया गया।  
कलेक्टर बैतूल द्वारा केन्द्राध्यक्ष प्राचार्य हाईस्कूल चिखली विकासखंड भीमपुर श्री एनडी ब्राम्हणे, सहायक केन्द्राध्यक्ष शाउमावि शाला जामठी उच्च शिक्षक अजय सिंह सरियाम, शाउमावि शाला प्रभुढाना उच्च शिक्षक श्रीमती प्रियंका पालीवाल एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक शाउमावि प्रभुढाना श्रीमती परिना चौधरी के विरूद्ध निलंबन किये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित की गई थी।
उक्त परिप्रेक्ष्य में आयुक्त नर्मदापुरम श्री श्रीमन शुक्ला द्वारा उक्त शिक्षकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबित शिक्षकों का निलंबन अवधि में मुख्यालय सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग बैतूल नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
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