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शनिवार, 7 सितंबर 2024

MULTAI-भार्गव समाज ने धुम धाम से मनाई संत चरणदास जयंती

ग्रामीण मीडिया संवाददाता ।MULTAI

मुलताई।पवित्र नगरी के ताप्ती तट पर स्थित सत्यनारायण मंदिर में शुक्रवार को भार्गव समाज द्वारा अपने आराध्य संत श्री चरणदास जी का जयंती पर्व मनाया गया । जिसमें बडी संख्या में सामाजिक बंधु उपस्थित रहे । सचिव सौरभ भार्गव ने बताया भार्गव समाज के आराध्य संत श्री चरणदास का जन्म भादौ मास की तीज तिथि पर भार्गव परिवार में हुआ था । संत श्री चरणदास जी अलवर के रहने वाले एक कृष्ण भक्त थे। इनकी भक्तिकाल में समाज के लोगो के अलावा अन्य समाज के बडी संख्या में अनुयायी थे। भार्गव समाज को अग्रसर करने में इनका बहुत योगदान रहा है। जिससे भार्गव समाज इनका जन्मोत्सव धुमधाम से मनाता है। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी शुक्रवार को सत्यनारायण मंदिर में संत श्री चरणदास जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रजवल्लित किया गया । दीप प्रजवलन उपरांत सुंदरकांड का पाठ समाज की महिला सभा द्वारा किया गया । संत श्री चरणदास जी की आरती उपरांत सामाजिक भोज आयोजन किया गया । जिसके बाद समाज के पदाधिकारियों द्वारा सामाजिक बंधुओं का आभार व्यक्त करते हूए कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की गई।
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MULTAI-नाबालिक बालिका का अपहरण कर बलात्कार करने वाले फरार आरोपी गिरफ्तार,भेजा जेल

ग्रामीण मीडिया संवाददाता ।MULTAI



मुलताई थाना क्षेत्र के ग्राम से एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय  में पेश किया गया।न्यायालय द्वारा आरोपी को जेल भेजा गया है। टीआई राजेश सातनकर ने बताया बीते 23 अगस्त 2024 को  फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिक बालिका को किसी अज्ञात व्यक्ति ने बहला-फुसला कर भगा लिया है।पुलिस द्वारा इस मामले में अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर विवेचना कर नाबालिक बालिका  और आरोपी की खोजबीन की गई। पुलिस द्वारा बीते 29 अगस्त को बालिका को दस्तयाब कर परिजनों के सुपुर्द किया गया।पीड़ित बालिका ने पुलिस को बताया आरोपी सुरेश पिता काशी उइके, उम्र 28 साल, निवासी ग्राम बरखेड थाना आठनेर, हाल मुकाम ग्राम वलनी थाना मुलताई ने उसे बहला-फुसला कर भगाकर उसके साथ बलात्कार किया एवं बालिका को गांव के पास छोड़कर भाग गया।पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली आरोपी ग्राम खानापुर, थाना मोर्शी, जिला अमरावती, महाराष्ट्र में है। पुलिस द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना की।टीम द्वारा आरोपी सुरेश को बीते कल शुक्रवार को ग्राम खानापुर,मोर्शी महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।  न्यायालय द्वारा आरोपी को जेल भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में टीआई राजेश सातनकर, चौकी प्रभारी मासोद उपनिरिक्षक बसंत आहके, सहायक उपनिरीक्षक राजेश मालवीय,प्रधान आरक्षक रामकृष्ण सिलारे,आरक्षक मेहमान शाह,गोपाल परमार एवं आरक्षक दीपेंद्र साइबर सेल की मुख्य भूमिका रही है।
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मंगलवार, 3 सितंबर 2024

भिलाई में खेत में स्थित मवेशी के कोठे में आग लगने से 4 गौवंश की मौत

ग्रामीण मीडिया संवाददाता । मुलताई



ब्लाक अंतर्गत ग्राम भिलाई में सोमवार की रात करीब साढे 8 बजे एक किसान के खेत में स्थित कोठे में अज्ञात कारणों से आग लग जाने के कारण कोठे में बंधे 4 मवेशी जिंदा जलकर मर गए । वहीं कोठा सहित कोठे में रखे कृषि उपकरण भी जलकर राख हो गए । जिससे किसान को लाखो रूपए का नुकसान होना बताया जाता है। बताया जाता है सोमवार की रात ग्राम भिलाई निवासी किसान अमरलाल पिता अर्जुन के खेत में स्थित मवेशियों के कोठे में अज्ञात कारणो से आग लग गई। आग लगने से कोठे में बंधी तीन गाय एवं एक बछडा जिंदा जलकर मर गए । वहीं कोठे में रखे 40 सिचाई के पाइप, पशु चारा एवं कृषि उपकरण भी कोठे सहित जलकर राख हो गए । आगजनी की सूचना मिलने पर नगर पालिका की फायर ब्रिग्रेड ग्राम भिलाई पहुची लेकिन घटना स्थल सडक से करीब पौन किमी दूर पहुचविहीन होने से मौके पर नही पहुच सकी । आगजनी में  किसान को लाखो रूपए की क्षति होना बताया जाता है।
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सोमवार, 2 सितंबर 2024

चैनपुर के पास हाइवे पर खड़े ट्रक में घुसा पार्सल कंटेनर, चालक गंभीर

ग्रामीण मीडिया संवाददाता ।मुलताई



मुलताई।नेशनल हाइवे नागपुर रोड पर ग्राम चैनपुर के समीप रविवार की सुबह करीब 10 बजे नागपुर की ओर से आ रहा एक पार्सल कंटेनर साइड लेने के दौरान  फोरलेन पर खड़े ट्रक में घुस गया। जिससे कंटेनर चालक घायल हो गया। जिसे एनएचएआई की एम्बुलेंस सें नगर के सरकारी अस्पताल लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय बैतूल रेफर किया है। बताया जाता है रविवार की सुबह करीब 10 बजे ट्रक क्रमांक सीजी 04 पीबी 1304 ग्राम चैनपुर के पास भोपाल की ओर जाने वाले फोरलेन  हाइवे पर खड़ा था।इस दौरान नागपुर की ओर से आ रहा पार्सल कंटेनर क्रमांक यूपी 77 एटी 8769 साइड लेने के दौरान खड़े ट्रक में घुस गया। जिससे कंटेनर का केबिन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं चालक दिनेश निवासी कानपुर गंभीर रूप से घायल हो गया।दुर्घटना की सूचना मिलने पर डायल 100 से पुलिस मौके पर पहुचीं और मार्ग खुलवाया गया। घायल चालक को एनएचएआई की एम्बुलेंस से नगर के सरकारी अस्पताल लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने से जिला चिकित्सालय बैतूल रेफर किया गया है।
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मुलताई ड्रीम लैंड सिटी- 7 लागों पर अपराध दर्ज-कालोनाईजर द्वारा कालोनी का बिना आंतिरक विकास किए भूखंड विक्रय कर, भूखंड क्रेताओं के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में 7 लागों पर अपराध दर्ज

ग्रामीण मीडिया संवाददाता ।मुलताई

ड्रीम लैंड सिटी कालोनाईजर द्वारा कालोनी का बिना आंतिरक विकास किए भूखंड विक्रय कर, भूखंड क्रेताओं के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में 7 लागों पर अपराध दर्ज 


मुलताई। नगर के भगतिसंह वार्ड में बैतूल रोड पर खसरा नंबर 3/1 से 3/12 रकबा 9.712 हेक्टेयर भूमि एवं खसरा नंबर 5/1, 5/2 रकबा 0.121 हेक्टेयर, खसरा नंबर 6/1 से 6/12 रकबा 10.117 हेक्टेयर कुल रकबा 19.950 हेक्टेयर भूमि पर ड्रीम लैंड सिटी पर कालोनी विकसित की जा रही हैं। कालोनी निर्माण के कार्यों में कालोनाइजर द्वारा विकास कार्यों में गंभीर अनियमिताएं करते कालोनी वासियों को मुलभूत सुविधाएं प्रदान न करते हुए भूखंड विक्रय कर धोखाधड़ी करने के मामले में कलेक्टर द्वारा गठित जांच दल के जांच के बाद जांच प्रतिवेदन के आधार पर पुलिस द्वारा नगर पालिका सीएमओ आरके इवनाती की रिपोर्ट पर कालोनाइजर बाबा रामदेव वारको डेवलपर्स यवतमाल के संजय पिता रमेश्चंद बजाज, आनंद पिता रमेश्चंद मोर, विक्रम सिंह पिता अर्जुनसिंद दालवाला, अतुल पिता सुरेशराव मांगुलकर, राजेश पिता रामस्‍वरूप गुप्‍ता एवं हरिकिशन पिता विट्ठलदास चांडक निवासी आर्वी जिला वर्धा, गणेश पिता विट्ठलदास चांडक निवासी वर्धा के खिलाफ धारा 420, 120 बी भादवि के तहत केस दर्ज किया हैं। 
क्‍या है मामला
ड्रीम लैंड सिटी के उक्‍त कालोनाइजर द्वारा नगर में बैतूल रोड पर उक्‍त भूमि में आवासीय कालोनी का निर्माण कर भूखंड विक्रय किए गए हैं। कालोनाइजर द्वारा उक्‍त भूमि पर भूखंड खरीददारों को मुलभूत आवश्‍यकताएं मुहैया कराया जाना था, लेकिन कालोनाइजर द्वारा रहवासियों को मुलभूत सुविधाएं उपलब्‍ध नहीं कराई गई। जिसके चलते इस संबंध में कालोनी के रहवासी हरीराम नागले, विजय सावरकर सहित अन्‍य रहवासियों द्वारा कलेक्‍टर सहित विधायक एवं वरिष्‍ठ अधिकारियों को शिकायत की गई थी। वहीं इस मामले में विधायक चंद्रशेखर देशमुख द्वारा भी कलेक्‍टर को शिकायत कर मामले में कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। जिस पर कलेक्‍टर द्वारा अपर कलेक्‍टर मार्गदर्शन में जांच दल गठित किया गया था उक्‍त जांच दल में लोक स्‍वास्‍थ्‍य यात्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री आरएल सेकवार, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री प्रीति पटेल, डूडा के परियोजना अधिकारी ओमपाल सिंग भदौरिया, नगर तथा ग्राम निवेश बैतूल के सहायक संचालक विनोद कुमार परस्‍ते द्वारा अपर कलेक्‍टर राजू नंदन श्रीवास्‍तव के मार्गदर्शन में जांच कर कलेक्‍टर को प्रतिवेदन सौंपा गया। जांच प्रतिवेदन में बताया गया कि कालोनाइजर द्वारा 2008-09 से कालोनी का विकास किया जा रहा था जो कि आज दिनांक तक पूर्ण नहीं हुआ। पेयजल व्‍यवस्‍था हेतू असफल कुए एवं पानी की टंकी का निर्माण किया गया हैं, जल प्रदाय की कोई व्‍यवस्था नहीं हैं वहीं गंदे की नाली सीवरेज व्‍यवस्‍था का निर्माण किया जाना था। जनसुविधा के अनुपात में सीवर लाइन का निर्माण नगण्‍य एवं गुणवत्‍ता विहीन किया गया हैं। आंतरिक सड़कों का निर्माण कार्य अत्‍यंत गुणवत्‍ता विहीन किया गया है, वहीं कालोनाइजर द्वारा कालोनी के मध्‍य स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 4 रकबा 0.134 हेक्‍टेयर भूमि का उपयोग भूखंड एवं सड़क बनाने में किया गया हैं। इस प्रकार इस कार्य से टीएनसीपी के स्‍वीकृत नक्‍शे में छेड़छाड़ कर नक्‍शा बदलने की भी कार्यवाही की गई। तत्‍कालीन पटवारी, आरआई एवं तहसीलदार की मदद से काल्‍पनिक खसरा नंबर 3/13 का निर्माण कर 88.44 लाख रूपये की शासकीय भूमि षड़यंत्र पूर्वक विक्रय कर दी गई हैं। कालोनी के अंदर शिव मंदिर वाली पहाडी से 19 हजार घन मीटर अवैध मुरूम का उत्‍खनन कर 55 लाख रूपये की आर्थिक क्षति शासन को पहुंचाई गई है। पूर्व निर्मित रक्षा देव बाबा का भूखंड क्रमांक 673 क्षेत्रफल 2403 वर्गफुट खाली बताकर धोखाधड़ी कर विक्रय किया गया है। नियमों के विपरीत जाकर कालोनाइजर को 50 एवं 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने का झूठा प्रतिवेदन प्रस्‍तुत कर भूखंड निर्मित किया गया है। शिकायत का अध्‍ययन कर कालोनी से संबंधित आवश्‍यक रिकार्ड प्राप्‍त किए गए एवं 28 जून 2024, 29 जून 2024 8 अगस्‍त 2024 को कालोनी का स्‍थल निरीक्षण कर पंचनामा, फोटोग्राफस, सीमांकन कर आवश्‍यक जांच की गई। इस मामले में जांच के बाद पाया गया कि कालोनाइजर द्वारा कालोनी निर्माण में शासन द्वारा विभिन्‍न नियमों, अधिनियमों के विभिन्‍न प्रावधानों का उल्‍लघंन किया गया है जिसके चलते मुख्‍य नगर पालिका अधिकारी मुलताई की शिकयत पर पुलिस द्वारा उक्‍त कालोनाइजरों पर केस दर्ज किया गया है। वहीं जांच अनुसार कालोनाइजर के शेष भूखंड के विक्रय पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने, कालोनाइजर के शेष आवासीय भूखंडों और कालोनाइजर की अन्‍य स्‍थानों पर स्थित चल अचल संपत्तियों को कब्‍जे में लेकर उनका नीलामी के माध्‍यम से निर्वतन कर कालोनी का शेष विकास कार्य पूर्ण करवाना, शासकीय भूमि पर विकसित भूखंड क्षेत्रों को डिसमेटल कर क्रेताओं के माध्‍यम से शासकीय भूमि शासन को सरेंडर कराना एवं क्रेताओं के माध्‍यम से भी कालोनाइजर के विरूध्‍द धोखाधड़ी का प्रकरण करवाने के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्‍तुत किया है।

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