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शुक्रवार, 1 सितंबर 2017

दुकानों का पंजीयन एक दिन में होगा

ग्रामीण मीडिया सेण्टर
दुकानों का पंजीयन एक दिन में होगा


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श्रम विभाग ‘‘ईज-ऑफ-डूइंग बिजनेस’’ के अंतर्गत म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 (गुमास्ता) में पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदन अनिवार्यत: एक कार्य दिवस में जारी किए जायेंगे। इस स्थिति में पंजीयन पूर्व भौतिक सत्यापन करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। यद्यपि आवेदन के समय अपलोड की गई जानकारी, दस्तावेजों की सत्यता की जिम्मेदारी आवेदक की स्वयं की होगी।
आवेदन सीधे श्रम सेवा पोर्टल labour-mp-gov-in के माध्यम से अथवा एमपी ऑनलाइन के कियोस्क के माध्यम से किए जा सकते हैं। आवेदन पश्चात एसएमएस के माध्यम से डॉकेट नम्बर एवं पासवर्ड प्रदाय किया जायेगा एवं एक कार्य दिवस में पंजीयन डाउनलोड किया जा सकेगा।

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