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गुरुवार, 28 सितंबर 2017

पालन-पोषण देखरेख योजना हेतु आवेदन आमंत्रित

ग्रामीण मीडिया सेण्टर

जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी श्री राधेश्याम वर्मा ने बताया कि समेकित बाल संरक्षण योजना किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015, नियम 2016 और नवीन पालन-पोषण देखरेख दिशा निर्देशानुसार देखरेख एवं संरक्षण फास्टर केयर के जरूरतमंद 18 वर्ष तक की आयु वाले निराश्रित, बेसहारा, परित्यक्त एवं विशेष आवश्यकताओं वाले बालक/बालिका के भरण-पोषण के लिए (फास्टर केयर) योजना के अंतर्गत पालन-पोषण करने वाले व्यक्ति/परिवार/संस्था को बच्चों के सर्वोत्तम हित के लिए सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। ऐसे जरूरतमंद बालकों की देखरेख करने के इच्छुक सक्षम व्यक्ति/परिवार, संस्था जिला महिला सशक्तिकरण/बाल संरक्षण कार्यालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, बस स्टेण्ड के पास बैतूल (दूरभाष- 07141-230170, 7000182079) में आवेदन कर सकते हैं।

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