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रविवार, 24 सितंबर 2017

कांट्रेक्टर को एक साल की सजा

ग्रामीण मीडिया सेण्टर| मुलताई

चेक बाउंस के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शशिकांत वर्मा ने आरोपी कांट्रेक्टर को एक साल के साधारण कारावास से दंडित किया। फरियादी ने कांट्रेक्टर को व्यवसाय के लिए दो लाख रुपए दिए थे। इसके एवज में कांट्रेक्टर ने राशि की अदायगी के लिए फरियादी को चेक दिया था। चेक बाउंस होने पर फरियादी ने अधिवक्ता सीएस चंदेल के माध्यम से न्यायालय के न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया। अधिवक्ता चंदेल ने बताया आजाद वार्ड निवासी अमित खुराना के दतोरा निवासी सिविल कांट्रेक्टर ज्ञानेश्वर के साथ आत्मीय संबंध थे। जिसके चलते नवंबर 2012 में ज्ञानेश्वर ने अमित से व्यवसाय के लिए दो लाख रुपए मांगे थे। अमित ने दो लाख रुपए दे दिए। राशि की अदायगी के लिए ज्ञानेश्वर ने चेक दिया था। अमित ने उक्त चेक 11 मार्च 2013 को पंजाब नेशनल बैंक शाखा मुलताई में भुगतान के लिए जमा किया। खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने से चेक बाउंस हो गया। इसकी जानकारी अमित ने ज्ञानेश्वर को देते हुए राशि की मांग की। राशि नहीं मिलने पर न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया। प्रकरण की सुनवाई उपरांत न्यायाधीश श्री वर्मा ने आरोपी को एक साल के साधारण कारावास और 2 लाख रुपए पर 9 प्रतिशत ब्याज दर से प्रतिकर के रूप में देने के आदेश दिए।

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