ग्रामीण मीडिया सेण्टर| मुलताई
भोपाल से बीई कर रही पुत्री ने अपने पिता से भरण-पोषण की राशि प्राप्त करने के लिए जेएमएफसी कोर्ट में प्रकरण प्रस्तुत किया था। जेएमएफसी कोर्ट ने पिता को 10 हजार रुपए प्रतिमाह भरण पोषण की राशि देने के आदेश दिए थे। जेएमएफसी के आदेश के खिलाफ पिता ने एडीजे कोर्ट में अपील प्रस्तुत की थी। सुनवाई उपरांत एडीजे मोहन तिवारी ने पिता की अपील को खारिज कर जेएमएफसी कोर्ट के आदेश को यथावत रखा है।
वकील सीएस चंदले ने बताया पारबिरोली निवासी ग्रामीण का अपनी प|ी से 26 अप्रैल 2001 को तलाक हुआ था। तलाब के बाद ग्रामीण की पुत्री नाना के घर लाखापुर में रहकर भोपाल में पढ़ाई कर रही है। पुत्री ने भरण- पोषण राशि पिता से लेने के लिए जेएमएफसी कोर्ट में केस दायर किया। जेएमएफसी जयदीप सोनवर्से ने 14 जून 2016 को पिता को अपनी पुत्री को हर महीने भरण पोषण राशि देने के आदेश दिए। इस आदेश के खिलाफ पिता ने एडीजे कोर्ट में अपील प्रस्तुत की थी।
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