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शुक्रवार, 13 अक्तूबर 2017

आदेश के बाद भी अतिक्रमण से मुक्त नहीं हुई राम मंदिर की भूमि, हो रही कोर्ट की अवमानना

ग्रामीण मीडिया सेण्टर| मुलताई 



राम मंदिर मुलताई की जमीन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (SDM) के आदेश के बाद भी अतिक्रमण करियों के चंगुल से मुक्त नहीं हो पायी है | इस जमीन को लेकर ग्रामीण मीडिया द्वारा  ४ /१०/२०१७ को प्रमुखता से समाचार लगाया था जिसके बाद SDM मुलताई ने तुरंत ही प्रशासनिक अमला स्थल पर भेजा था और अतिक्रमण कारियों को मंगलवार 10 अक्टूबर तक स्थल अतिक्रमण मुक्त  आदेश दिए थे | इस आदेश का पालन कर चुनिंदा दुकानदारों ने तो अपनी दुकान हठा ली परन्तु अभी भी कुछ लोग अस्थाई अतिक्रमण को स्थाई में तब्दील करने हेतु इस स्थान को नहीं छोड़ना चाहते है और आदेश की अवमानना करने में भी इन्हे कोई परहेज नहीं है | गौरतलब है की जब यह अतिक्रमण रेलवे की जमीन पर हुआ था तो रेलवे ने चंद मिनटों में यह जमीन अतिक्रमण से मुक्त करवा ली थी| राम मंदिर जमीन का मामला  पहले से ही यूँ तो कोर्ट में विचाराधीन और ऐसे में ये अतिक्रमण आदेश के बाद भी नहीं हटना कोर्ट की भी अवमानना की श्रेणी में आता है | 

नोट :  समाचार लिखने का उद्देश्य केवल राम भगवान की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाना है |  किसी के रोजगार को ठेस पहुंचना हमारा उद्देश्य नहीं है|   


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