ग्रामीण मीडिया सेण्टर
मुलताई
शौच करने गई नाबालिग छात्रा के साथ
छेड़छाड़ करने वाले ग्रामीण को अपर
सत्र न्यायाधीश कृष्णदास महार ने एक
साल की सजा
सुनाई है। सरकारी
वकील भोजराज
सिंह रघुवंशी ने
बताया 21 अप्रैल 2017 को सुबह
10वीं की छात्रा शौच करने गांव के
नाले के पास गई थी। शौच कर वापस
घर लौट रही थी। इस दौरान ग्राम सर्रा
निवासी दीनू बारपेठे रास्ते में मिला। दीनू
ने छात्रा को रोका और अश्लील इशारे
करने लगा। छात्रा घर जाने लगी तो
दीनू से उसे पकड़ लिया और छेड़छाड़
करने लगा। छात्रा के चिल्लाने पर गांव
की दो महिलाएं पहुंची। महिलाओं को
देखकर दीनू जान से मारने की धमकी
देकर भाग गया। पीडित़ ा की रिपोर्ट पर
पुलिस ने दीनू पिता तिलकचंद बारपेठे
के खिलाफ छेड़छाड़ करने और
पास्को एक्ट की धारा के तहत केस
दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत
किया। प्रकरण की सुनवाई उपरांत
न्यायाधीश महार ने आरोपी दीनू को
छेड़छाड़ करने के आरोप में एक साल
और पास्को एक्ट की धारा 12 के तहत
एक साल के सश्रम कारावास की सजा
सुनाई। दोनों धाराओं में 5-5 सौ रुपए
जुर्माना भी लगाया है।
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