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शनिवार, 25 नवंबर 2017

नेशनल लोक अदालत में नगरीय निकायों के प्रकरणों के निपटारे पर मिलेगी राहत

ग्रामीण मीडिया सेण्टर


जिले में 9 दिसम्बर को आयोजित की जा रही नेशनल लोक अदालत में नगरीय निकायों के सम्पत्ति एवं जल कर के लंबित प्रकरणों में बकाया अधिभार में राहत देने का निर्णय लिया गया है। नगरीय विकास विभाग ने इस संबंध में सभी नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं।
राज्य शासन द्वारा सम्पत्ति कर अधिभार, जल कर उपभोक्ता अधिभार में दी गई है। सम्पत्ति कर के अधिभार की राशि 50 हजार तक और जल कर में 10 हजार तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत राहत दी गई है। सम्पत्ति कर के प्रकरण में अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक और एक लाख से कम होने पर 50 प्रतिशत राहत तथा जल कर में अधिभार की राशि 10 हजार से अधिक और 50 हजार तक बकाया होने पर 75 प्रतिशत की राहत दी गई है। सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें अधिभार की राशि एक लाख से अधिक बकाया है तो अधिभार मे 25 प्रतिशत राहत तथा जलकर में अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक बकाया है तो अधिभार में 50 प्रतिशत की राहत दी गई है। यह राहत एक बार के लिए दी गई है और वित्तीय वर्ष 2016-17 तक की बकाया राशि पर ही देय है। इस राहत के बाद राशि अधिकतम दो किश्तों में जमा करायी जाएगी। इसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।

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