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सोमवार, 20 नवंबर 2017

पालन-पोषण देखरेख योजना हेतु आवेदन आमंत्रित

ग्रामीण मीडिया सेण्टर


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जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार समेकित बाल संरक्षण योजना किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015, नियम 2016 और नवीन पालन पोषण देखरेख दिशा निर्देशानुसार देखरेख एवं संरक्षण फास्टर केयर के जरूरतमंद 18 वर्ष तक की आयु वाले निराश्रित, बेसहारा, परित्यक्त एवं विशेष आवश्यकताओं वाले बालक/बालिका के भरण-पोषण के लिए फास्टर केयर योजना के अंतर्गत पालन पोषण करने वाले व्यक्ति/परिवार/संस्था को बच्चों के सर्वोत्तम हित के लिए सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है।
ऐसे सक्षम व्यक्ति/परिवार/संस्था जो देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के पालन पोषण एवं देखभाल करने के लिए इच्छुक सक्षम एवं उपयुक्त हो, जिला महिला सशक्तिकरण कार्यालय/बाल संरक्षण अधिकारी, पुराना जिला पंचायत भवन, बस स्थानक के पास कोठीबाजार बैतूल (दूरभाष-07141-230170) में आवेदन कर सकते हैं।

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