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बुधवार, 15 नवंबर 2017

श्रम विभाग की सेवाएं ऑनलाइन हुई

ग्रामीण मीडिया सेण्टर


मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम के तहत स्थापनाओं का पंजीयन एवं उनके नवीनीकरण के आवेदन के लिये श्रम विभाग द्वारा ऑफलाइन प्रकिया समाप्त कर दी गई है। अब ये आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन के माध्यम से लिये जाएंगे, जिसके बाद पंजीयन व नवीनीकरण प्रमाण-पत्र स्थापना द्वारा ऑनलाइन तरीके से डाउनलोड कर प्रिन्ट लिया जा सकेगा। इसके लिये शासन द्वारा एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने के लिये 20 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।

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