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शनिवार, 9 दिसंबर 2017

युवती का अपहरण करने वाले को पांच साल की कैद

ग्रामीण मीडिया सेण्टर 

 मुलताई| युवती का अपहरण करने वाले युवक को अपर सत्र न्यायाधीश एमएस तोमर नेपांच साल केसश्रम कारावास और पांच हजार रुपए अर्थदंड सेदंडित  किया। प्रकरण मेंशामिल सह आरोपी को साक्ष्य केअभाव मेंदोषमुक्त कर दिया। सरकारी वकील भोजराजसिंह रघुवंशी नेबताया अभियोजन केअनुसार 21 अगस्त 2015 की दोपहर युवती अपने छोटेभाई केसाथ ग्राम बोरीखुर्द की किराना दुकान मेंसामान लेनेगई थी। सामान लेकर वह घर आ रही थी। रास्ते  मेंग्राम रासीढाना का संदीप औरउसका दोस्त अनिल बाइक लेकर आए। दोनों ने युवती केभाई केसाथ मारपीट कर युवती को जबरन बाइक पर बैठाकर जंगल की ओर लेगया।इस दौरान रास्ते  मेंग्रामीण तुकाराम परतेआते दिखाई दिया तो युवती बाइक से नीचे कूद गई। तुकाराम को देखकर संदीप और अनिल बाइक लेकर भाग गए। युवती नेघर जाकर पिता को जानकारी दी। इसकेबाद थाना पहुंचकर रिपोर्टदर्ज  कराई। आमला पुलिस नेसंदीप आहके निवासी रासीढाना और अनिल निवासी कन्हड़गांव के खिलाफ मारपीट कर अपहरण का केस दर्ज कर प्रकरण न्यायालय मेंपेश किया। न्यायाधीश एमएस तोमर नेप्रकरण की सुनवाई उपरांत संदीप आहके को अपहरण का दोषी ठहरातेहुए पांच साल केसश्रम कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माने सेदंडित किया। सह आरोपी अनिल को दोषमुक्त करने केआदेश दिए


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