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सोमवार, 25 दिसंबर 2017

गैस उपभोक्ताओं को गैस उपकरणों की जांच करवाना अनिवार्य

ग्रामीण मीडिया सेण्टर| बैतूल

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जिला आपूर्ति अधिकारी सुश्री रश्मि साहू ने बताया कि सभी ऑइल कंपनियों के निर्देशानुसार दो वर्ष से अधिक समय के गैस कनेक्शनधारियों के घरेलू गैस कनेक्शन की सुरक्षा उपायों हेतु कंपनी के आवश्यक जांच का प्रावधान है, जिसके पालन में जिले के सभी गैस वितरकों को उक्त निर्देशों के पालन हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके लिए सभी घरेलू गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं को अवगत कराया गया है कि वह अपनी संबंधित गैस एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि को घर के गैस उपकरण की जांच हेतु सहयोग करे। यह अनिवार्य सुरक्षा जांच गैस कंपनी की रजिस्टर्ड मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा ऑनलाइन की जाएगी। यह जांच सभी उपभोक्ताओं के लिए प्रति दो वर्ष में एक बार कराई जाना अनिवार्य है। यदि कोई उपभोक्ता यह अनिवार्य सुरक्षा जांच नहीं करवाता है तो उन उपभोक्ताओं की गैस आपूर्ति रोकी जा सकती है। इस हेतु गैस एजेंसियों के प्रतिनिधियों को जारी परिचय पत्र, ड्रेस निर्धारित की गया है। गैस एजेंसी के प्रतिनिधि द्वारा उपभोक्ताओं का गैस चूल्हा, रेग्यूलेटर एवं सुरक्षा पाइप की जांच कर जांच शुल्क राशि 177 रूपए प्राप्त कर रसीद प्रदाय की जाएगी।
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