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मंगलवार, 9 जनवरी 2018

15 साल से पुराने स्कूल वाहनों को परमिट देने पर होगी कार्यवाही

ग्रामीण मीडिया सेण्टर| www.graminmedia.com

गृह एवं परिवहन मंत्री श्री सिंह ने दिये निर्देश
पन्द्रह साल से पुराने स्कूल वाहनों को परमिट देने पर संबंधित आरटीओ के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। आरटीओ सप्ताह में चार दिन फील्ड में विजिट कर वाहनों की चेकिंग करें। तीस जनवरी तक विशेष चेकिंग अभियान चलायें। गृह एवं परिवहन मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने यह बात परिवहन एवं पुलिस अधिकारियों की बैठक में कही।
परिवहन मंत्री श्री सिंह ने कहा कि चेकिंग अभियान के लिये पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध करवाया जायेगा। उन्होंने कहा कि स्पीड गवर्नर और जीपीएस गुणवत्तापूर्ण होने चाहिये। वाहन में बैठने वाले बच्चों की संख्या निर्धारित हो। स्कूल वाहनों की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होना चाहिये। वाहन चालकों को समय-समय पर प्रशिक्षण दिलवाया जाये।

श्री सिंह ने बताया कि जिला-स्तर पर कलेक्टर, एसपी और आरटीओ तथा अनुभाग-स्तर पर एसडीएम और एसडीओपी की कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी पालकों से चर्चा कर बच्चों की सुरक्षा के संबंध में समुचित कदम उठायेगी। उन्होंने कहा कि स्कूल बसों के लिये निर्धारित मापदण्डों का शत्-प्रतिशत् पालन करवाया जाये।

यात्री बसों की टाइमिंग औचित्यपूर्ण हो
परिवहन मंत्री ने कहा कि यात्री बसों की टाइमिंग औचित्यपूर्ण हो, जिससे उनके बीच रेस नहीं हो। उन्होंने कहा कि दो बसों के रवानगी के समय में 5 मिनट से कम का गैप नहीं होना चाहिये। इन वाहनों की भी नियमित चेकिंग की जाये।

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