Translate

ख़बरें विस्तार से

अन्य ख़बरें आगे पढ़ें
ग्रामीण मीडिया में दे विज्ञापन और ग्रामीण क्षेत्रों सहित जिले में करें अपने व्यापार का प्रचार बैतूल जिले के सबसे बड़े हिंदी न्यूज़ पोर्टल- ग्रामीण मीडिया सेंटर में आप सभी का स्वागत है।

रविवार, 28 जनवरी 2018

अब बिना ड्रायविंग लाइसेंस और हेलमेट के शालाओं में प्रवेश नहीं मिलेगा

ग्रामीण मीडिया सेण्टर|बैतूल


बिना ड्रायविंग लाइसेंस और हेलमेट के शालाओं में प्रवेश न दिया जाये
आयुक्त लोक शिक्षण ने जिला शिक्षा अधिकारियों को अपने जिले में शासकीय एवं अशासकीय शालाओं में अध्ययनरत 16 से 18 वर्ष के विद्यार्थियों को दो-पहिया वाहन लाने पर बिना ड्रायविंग लाइसेंस और हेलमेट के प्रवेश न देने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा है।
परिवहन विभाग के 16 से 18 वर्ष के अध्ययनरत विद्यार्थियों को दो-पहिया वाहन स्कूटी (60 सी.सी.) चलाने के लिए ड्रायविंग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। निर्देश में कहा गया है कि स्कूटी वाहन (60 सी.सी.) को छोड़कर अन्य दो-पहिया वाहनों से विद्यार्थी शालाओं में आते हैं, तो उनको ड्रायविंग लाइसेंस के साथ ही शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश दिया जाये। आयुक्त ने विद्यार्थियों को स्कूलों में होने वाली दैनिक प्रार्थना-सभा में भी यातायात नियमों के संबंध में निरन्तर जागरूक किये जाने के भी निर्देश दिये हैं।
                              www.graminmedia.com

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

खबरे एक नज़र में (पढ़ने के लिए महीने और तारीख पर क्लिक करें )

Add 1

सूचना

आपकी राय या सुझाव देने के लिए नीचे लाल बॉक्स पर क्लिक करें मिलावट रहित गाय के घी और ताजे दूध के लिए संपर्क करें 9926407240

हमारे बारे में आपकी राय यहाँ क्लिक करके दें

हमारे बारे में आपकी राय यहाँ क्लिक करके दें
राय जरूर दें