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बुधवार, 10 जनवरी 2018

कुल्हाड़ी से हमला करने वाले को सुनाई तीन साल की सजा

ग्रामीण मीडिया सेण्टर|मुलताई
         

मुलताई। अपर सत्र न्यायाधीश एमएस तोमर ने कुल्हाड़ी से हमला करने वाले एक आरोपी को तीन साल की सजा एवं तीन हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। सरकारी अधिवक्ता भोजराज सिंह रघुवंशी ने बताया कि सांईखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम रावा निवासी फरियादी वासुदेव ने शिकायत की थी कि आरोपी दौलत पिता दशरथ देशमुख द्वारा 4 अपै्रल 2015 को कुल्हाड़ी से हमला किया एवं बाए हाथ पर चोट पहुंचाई। वासुदेव अपने खेत में चने की फसल देखने गया था, दौलत द्वारा चने की फसल बैलों को चराई जा रही थी। जिसका विरोध वासुदेव ने किया तो दौलत ने कुल्हाड़ी से वार कर दिया था। पुलिस ने दौलत के खिलाफ धारा 294,324 भादवि के तहत अपराध दर्ज किया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी दौलत को धारा 326 भादवि के तहत दोषी पाते हुए 3 साल की सजा एवं 3 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।                     www.graminmedia.com

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