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गुरुवार, 22 फ़रवरी 2018

खेत के विवाद में किसान के साथ लाठी से मारपीट करने वाले को 1 साल की सजा

ग्रामीण मीडिया सेण्टर|मुलताई 
जांबड़ी में आरोपियों ने किसान के साथ की थी लाठी से मारपीट


खेत के विवाद में किसान के साथ लाठी से मारपीट करने वाले आरोपी को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने एक साल के सश्रम कारावास से दंडित किया है। आरोपी ने जेएमएफसी न्यायालय से तीन वर्ष की सजा से दंडित होने के बाद प्रथम अपर सत्र न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश एमएस तोमर ने अपील की सुनवाई करते हुए एक साल की सजा से दंडित किया है। सरकारी वकील भोजराजसिंह रघुवंशी के अनुसार फरियादी सज्जनसिंह 19 जून 2005 को जंबाड़ी में स्थित खेत में काम कर रहा था। खेत में उसके साथ भाई गुलाबसिंह और मजदूर बाबूलाल भी था। खेत के विवाद के चलते कुलदीप पिता केवलसिंह ने सज्जनसिंह के सिर पर लाठी मारकर भाग गया। आमला पुलिस ने कुलदीपसिंह के खिलाफ धारा 326 के तहत केस दर्ज कर प्रकरण जेएमएफसी न्यायालय में प्रस्तुत किया। 24 अक्टूबर 2013 को जेएमएफसी जीएस मरकाम ने प्रकरण की सुनवाई कर कुलदीपसिंह को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। जेएमएफसी के फैसले को लेकर कुलदीपसिंह ने अधिवक्ता के माध्यम से प्रथम अपर सत्र न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी। न्यायाधीश एमएस तोमर ने सुनवाई उपरांत दिए गए निर्णय में उल्लेख किया घटना में प्रयुक्त लाठी खतरनाक आयुध की परिधि में नहीं आती है। इस स्थिति में आरोपी का अपराध 326 के अंतर्गत न होकर 325 की परिधि में आता है। कुलदीपिसंह को उक्त धारा में एक साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। 
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