ग्रामीण मीडिया सेण्टर|मुलताई
तहसील क्षेत्र के प्रभात पट्टन विकास खंड के ग्राम पंचायत ताईखेड़ा के सचिव पुष्पराज देशमुख को प्रथम अपर जिला मजिस्ट्रेट श्री एम एस तोमर ने शासकीय योजनाओं की राशी का दुरुपयोग कर फर्जीवाड़ा करने का दोसी पाए जाने पर विभिन्न धाराओं में 5 साल के सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया।
घटना के सम्बंध में सरकारी वकील भोजराज रघुवंशी ने बताया कि सचिव पुष्पराज व उपयंत्री सुधाकर के साथ मिलकर मनरेगा 12 वे वित्त, भवन निर्माण,ग्रेवल मार्ग ,नलजल योजना की कुल राशि 10 लाख 93 हजार 817 रुपए का गबन किया था। जनपद पंचायत प्रभात पट्टन सीईओ की शिकायत पर पुलिस ने धारा 406,409,420,467,468,120 बी के तहत दिनांक11/7/11को दोनों केखिलाफ ।मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया था।जिस पर 9फरवरी2018 को न्यायालय ने सजा सुनाई।
न्यायाधीश श्री तोमर ने उपयंत्री सुधाकर को संदेह का लाभ देते हुए मामले में दोषमुक्त किया, जबकि सचिव पुष्पराज को धारा420 में 3 वर्ष के सश्रम करावास 3 हजार अर्थ दंड ,409 में 5 वर्ष सश्रम व 5हजार रुपए अर्थ दण्ड अर्थ दण्ड अदा नही कर ने पर 1साल के अतिरिक्त करावास की सजा सुनाई।
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