ग्रामीण मीडिया सेण्टर| मुलताई
बोरदेही थाना क्षेत्र के एक गांव में 13 साल की नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ करने वाले युवक को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश एमएस तोमर ने 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
सरकारी वकील भोजराजसिंह के अनुसार 18 जुलाई 2015 को बालिका अपने बीमार भाई के साथ घर पर थी। इस दौरान पंजाब सरियार बालिका के घर पहुंचा। पंजाब ने बालिका से उसके भाई के स्वास्थ्य की जानकारी ली। इसके बाद बालिका घर के समीप बने कोठे (कमरे) में गई। बालिका के पीछे पंजाब भी पहुंच गया और छेड़छाड़ करने लगा। बालिका के चिल्लाने पर उसका भाई पहुंचा तो पंजाब भाग गया।
घटना की सूचना पर बोरदेही पुलिस ने पंजाब के खिलाफ छेड़छाड़ करने सहित पास्को एक्ट की धारा के तहत केस दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश तोमर ने प्रकरण की सुनवाई उपरांत आरोपी पंजाब सरियाम को दोषी ठहराते हुए 3 साल के सश्रम कारावास और एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
www.graminmedia.com
बोरदेही थाना क्षेत्र के एक गांव में 13 साल की नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ करने वाले युवक को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश एमएस तोमर ने 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
सरकारी वकील भोजराजसिंह के अनुसार 18 जुलाई 2015 को बालिका अपने बीमार भाई के साथ घर पर थी। इस दौरान पंजाब सरियार बालिका के घर पहुंचा। पंजाब ने बालिका से उसके भाई के स्वास्थ्य की जानकारी ली। इसके बाद बालिका घर के समीप बने कोठे (कमरे) में गई। बालिका के पीछे पंजाब भी पहुंच गया और छेड़छाड़ करने लगा। बालिका के चिल्लाने पर उसका भाई पहुंचा तो पंजाब भाग गया।
घटना की सूचना पर बोरदेही पुलिस ने पंजाब के खिलाफ छेड़छाड़ करने सहित पास्को एक्ट की धारा के तहत केस दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश तोमर ने प्रकरण की सुनवाई उपरांत आरोपी पंजाब सरियाम को दोषी ठहराते हुए 3 साल के सश्रम कारावास और एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
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