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शुक्रवार, 23 फ़रवरी 2018

महाराष्ट्र बैंक , सवा करोड़ के गबन में बैंक मैनेजर सहित 3 लाेगों पर आरोप तय

ग्रामीण मीडिया सेण्टर| मुलताई

चार साल पहले का मामला, न्यायालय ने तय किए अरोप 

महाराष्ट्र बैंक की जौलखेड़ा शाखा में चार साल पहले सवा करोड़ रुपए का गबन हुआ था। मामले में अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी तत्कालीन बैंक मैनेजर सहित तीन के खिलाफ गबन सहित अन्य धाराओं में आरोप तय किए हैं। सरकारी वकील राजेश साबले और अधिवक्ता राजेंद्र उपाध्याय ने बताया अपर सत्र न्यायाधीश कृष्णदास महार ने बैंक मैनेजर अभिषेक रत्नम, तत्कालीन सहायक मैनेजर नीलेश छनौत्रे और डिवटिया निवासी किसान धनराज पवार के खिलाफ धारा 409, 420, 467, 471, 120 बी और आईटी एक्ट की धारा के तहत आरोप तय किए हैं। 
ऐसे किया था गबन 
बैंक की जौलखेड़ा शाखा में पदस्थ रहे तत्कालीन बैंक मैनेजर अभिषेक रत्नम ने 1 जून 2013, शनिवार और 2 जून 2013, रविवार को अवकाश होने के बाद भी बैंक खोली थी। अवकाश के दिन बैंक शाखा में सवा करोड़ रुपए की राशि का हेरफेर किया था। अभिषेक रत्नम ने सवा करोड़ रुपए की राशि की हेराफेरी करने के लिए इसके पहले वाले बैंक मैनेजर वीके ओझा, जिनका स्थानांतरण हुआ ही था, कैशियर दीनानाथ राठौर, सहायक मैनेजर नीलेश छनौत्रे की आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया था। मामले का खुलासा होने पर वर्तमान बैंक मैनेजर रितेश चतुर्वेदी ने 19 जुलाई 2014 को इसकी शिकायत थाने में की। पुलिस ने मामले की जांच कर केस दर्ज किया। नवंबर 2017 को पुलिस ने 12 सौ पेज के चालान में गबन करने वाले बैंक मैनेजर द्वारा दो दर्जन से अधिक फर्जी केसीसी, बैंक की राशि को अन्य लोगों के खातों में जमा करने सहित अन्य दस्तावेजों को शामिल कर न्यायालय में प्रस्तुत किया था। 

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