ग्रामीण मीडिया सेण्टर| बैतूल
चेन स्नेचिंग के मामले में अदालत ने पति और पत्नी को 5 साल कारावास की सजा सुनाई। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जयदीप सिंह ने 5 साल के कारावास के अलावा 1000-1000 रुपए के अर्थदंड की सजा से भी दंडित किया।
शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी एमआर खान ने पैरवी की तथा वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ओमप्रकाश सूर्यवंशी, अमित प्रताप सिंह तथा अमित जैन ने सहायता की। 22 नवंबर 2016 को हमलापुर चौक पर प्रार्थी गीता बाई अपने बेटे प्रवीण के स्कूल जा रही थी। इसी दौरान आरोपी शांतनु उपाध्याय और विनीता नीली बाइक से आए और गले से सोने का मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गए थे। इस मामले में दोनों आरोपियों को न्यायालय ने सजा सुनाई। इस मामले की विवेचना एसआई महेश टांडेकर द्वारा की गई थी। उनके द्वारा की गई उत्कृष्ट विवेचना से आरोपियों को सजा मिली।
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