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बुधवार, 7 फ़रवरी 2018

मां की गवाही पर पिता की गैरइरादतन ह्त्या करने वाले पुत्र को 7 साल की सजा

ग्रामीण मीडिया सेण्टर| मुलताई 

13 दिसंबर 2013 को ग्राम हिवरखेड़ में जमीन विवाद में पिता पुत्र में हुआ था विवाद



प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश एमएस तोमर ने पिता पुत्र में जमीन के बटवारे को लेकर हुए विवाद के दौरान पिता की मौत के प्रकरण में आरोपी पुत्र को गैरइरादतन ह्त्या का दोषी ठहराते हुए सात साल की सजा और जुर्माने से दंडित किया है। 
सरकारी वकील भोजराजसिंह रघुवंशी के अनुसार ग्राम हिवरखेड़ निवासी गहनाबाई सूर्यवंशी ने पुलिस थाने में रिर्पोट दर्ज कराई थी उसके पति नागोराव ने पैतृक जमीन बड़े पुत्र पंजाबराव छोटे पुत्र अजाबराव को बराबर हिस्से में बांट दी थी। पंजाबराव खेती को लेकर पिता से विवाद करता था आए दिन विवाद होते रहने से अजाबराव बहन के घर ग्राम सेदूरजनाघाट रहने चला गया। 
13 दिसंबर 2013 कीे दोपहर में पंजाबराव ने पिता नागोराव से विवाद किया और पिता को जमीन पर पटक कर सिर पर पत्थर से वार किया जिसके चलते नागोराव की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने गहनाबाई की रिर्पोट पर आरोपी पंजाबराव के खिलाफ ह्त्या का केस दर्ज किया था। विवेचना उपरांत पुलिस ने प्रकरण न्यायालयमें प्रस्तुत किया। न्यायाधीश एमएस तोमर ने प्रकरण की सुनवाई उपरांत आरोपी पुत्र का क्रत्य गैरइरादतन ह्त्या का निरूपित करते हुए आरोपी पंजाबराव सूर्यवंशी को धारा 304 के तहत दोषी ठहराते हुए सात साल कारावास की सजा 5 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।


 www.graminmedia.com

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