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गुरुवार, 22 फ़रवरी 2018

बसस्टैंड पर पकड़ाई, शराब

ग्रामीण मीडिया सेण्टर| मुलताई 



मैं थाना मुलताई मे प्र.आर.के पद पर पदस्थ हूं आज दिनांक 20.02.18 को हमराह आर.598 के कस्बा भ्रमण मे रवाना हुए थे जो वापस आये तहरीर किया कि थाने से रवाना होकर मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि बस स्टैंड खंडेलवाल की दुकान के सामने एक व्यक्ति शराब बेच रहा है कि तस्दीक हेतू राहगीर साक्षी पिरथी पिता मोहन पवार उम्र 55 साल नि. रामनगर एवं अशोक पिता भैयालाल उबनारे उम्र 50 साल नि.ताप्ती वार्ड मुलताई को हमराह लेकर बताये स्थान पर पहुंचा जहा देखा कि एक सफेद रंग के झोले मे शराब लिये खडा है जिसे हमराह स्टाफ व साक्षियो की मदद से घेराबंदी कर पकडा जिसका छोला चेक किया ,झोला मे 10 क्वाटर सफेद के मिले ,बेचने की गरज से अपने कब्जे मे रखना बताया ,बेचने के संबंध मे लायसेंस पूछा कोई लायसेंस होना नही बताया ,अपना नाम शंकर पिता गणेश पवार उम्र 35 साल नि.अंबेडकर वार्ड मुलताई का रहना बताया । आरोपी का यह क्रत्य धारा 34(1) आबकारी एक्ट का पाया जाने से मौके पर ही उक्त साक्षियो के समक्ष देशी शराब के 10 क्वाटर प्रत्येक मे 180 ml के 20.30 बजे आरोपी से जप्त किया एवं आरोपी को 20.40 बजे गिरफ्तार किया तथा जमानतदार उमेश पिता अरविंद खंडेलवाल उम्र 35 साल नि.विवेकानंद वार्ड मुलताई के हाजिर आने पर जमानत पर रिहा किया गया । बाद उक्त शराब को मौके पर ही सील बंद कर उक्त माल को लेकर थाना आये वापसी बाद अपराध पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया जाता है ।
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