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गुरुवार, 29 मार्च 2018

न्यायालय के आदेश पर तहसीलदार ने जमानतदार से 25 हजार रुपए वसूले

ग्रामीण मीडिया सेण्टर|

मुलताई, ब्लॉक के देहगुड़ निवासी एक ग्रामीण को भोपाल के सेशन कोर्ट में आरोपी की जमानत लेना महंगा पड़ गया। आरोपी पेशी पर उपस्थित नहीं हो रहा था। जिससे न्यायालय ने जमानत की राशि जमानतदार से वसूलने के आदेश कलेक्टर बैतूल को दिए थे। कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार मुलताई ने जमानतदार आनंदराव राजुरकर से 25 हजार रुपए वसूले हैं। तहसीलदार राकेश शुक्ला ने बताया भोपाल के 11वें अपर सेशन जज राकेश कुमार शर्मा के न्यायालय में सुनील उर्फ राजीव के खिलाफ अापराधिक प्रकरण विचाराधीन था। जिसमें 17 जून 2011 को जमानतदार देहगुड़ निवासी आनंदराव राजुरकर ने सुनील की 25 हजार रुपए की जमानत ली थी। सुनील शर्मा के पेशी पर अनुपस्थित रहने से न्यायाधीश ने जमानतदार की जमानत जब्त करते हुए जमानत की राशि 25 हजार रुपए वसूल करने के आदेश कलेक्टर को देकर राशि न्यायालय में जमा करने के निर्देश दिए थे। 
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