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मंगलवार, 27 मार्च 2018

भाई को बल्लम मारने वाले 2 भाइयों को एक साल की जेल

ग्रामीण मीडिया सेण्टर|

भाई का सेप्टिक टैंक तोड़कर उसके साथ मारपीट करने वाले दो सगे भाइयों को न्यायालय ने दोषी पाते हुए 1 साल के कारावास की सजा सुनाई। मीडिया सेल प्रभारी अमित राय ने बताया 8 नवंबर 2016 को श्यामसुंदर और पप्पू ने अपने सगे भाई संतू पिता बंधुआ का इंदिरा कॉलोनी घोड़ाडोंगरी में स्थित सेप्टिक टैंक को तोड़ दिया था। पीड़ित संतू ने विरोध जताया तो आरोपी श्यामसुंदर और पप्पू ने संतू के साथ मारपीट कर दी। जिससे उसे कोहनी में चोटें आ गई थी। पुलिस ने आरोपी श्यामसुंदर और पप्पू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। मामला न्यायालय में चल रहा था। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पंकज कुमार ने इस मामले में दोनों आरोपी श्यामसुंदर और पप्पू को 1 साल कारावास और 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। प्रकरण में अभियोजन का संचालन वरिष्ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमित कुमार राय ने किया। 
खेत में मिट्टी जाने पर, मारपीट करने वाले आरोपी को 1 साल कारावास 
बैतूल|मारपीट के एक आरोपी को न्यायालय ने दोषी पाते हुए 1 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। मीडिया सेल प्रभारी अमित राय ने बताया 10 जून 2011 में सोनतलाई में मारपीट की वारदात हुई थी। सोनतलाई निवासी धर्मराज के खेत में ग्राम पंचायत की ओर से मेढ़ पर काम करवाया जा रहा थ। जिसकी मिट्टी आरोपी अजाबराव के खेत में चली गई। इसी बात पर अजाबराव ने पीड़ित धर्मराज के साथ मारपीट कर दी। इससे धर्मराज को हाथ फ्रैक्चर हो गया। शिकायत पर आमला पुलिस ने आरोपी अजाबराव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। मामला न्यायालय में चल रहा था। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मीना शाह ने इस मामले में आरोपी अजाबराव को सजा सुनाई। आरोपी को धारा 325 के तहत 1 वर्ष कारावास और 500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में अभियोजन का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जगदीश परते ने किया। 

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