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गुरुवार, 15 मार्च 2018

बेटी से दुष्कर्मकरने वाले पिता को मरते दम तक कारावास

ग्रामीण मीडिया सेण्टर|बैतूल


अपनी 9 साल की बेटी से दुष्कर्म करने  वाले एक वहशी पिता को न्यायालय ने  दोषी पाते हुए मरते दम तक कारावास  में रहने की सजा सुनाई। मीडिया सेल प्रभारी अमित राय ने बताया घोड़ाडोंगरी में  2015 में 9 साल की बच्ची के साथ  पिता ने दुष्कर्म किया था। घर पर ही उसने दुष्कर्म किया और उसके बाद यह सिलसिला लगातार जारी रहा। इसी बीच एक  कार्यक्रम में पीड़िता अपनी मौसी के  घर नागपुर चली गई। वहशी पिता उसे  वापस लाने नागपुर गया जब पीड़िता जोर-जोर से रोने लगी तो अन्य रिश्तेदारों ने पछूा इस पर बालिका ने  अपने साथ हुई दुष्कर्म की वारदात के  बारे में बताया। घटना स्थल सारनी  थाना क्त्र क षे ा होने के कारण सारनी  थाने में एफआईआर करवाई।  द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कुमारी  प्रतिभा साठवणे ने इस मामले में 36  वर्षीय आरोपी पिता को सजा सुनाई।  आरोपी को धारा 376 (च ) (झ ) (ढ ) के तहत दोषी पाते हुए आजीवन  कारावास और 1500 रुपए अर्थदंड की  सजा सुनाई। शेष प्राकृत जीवन के लिए  यह कारावास प्रभावी रहेगा यानी मरते  दम तक आरोपी को जेल में रहना होगा।  अभियोजन का सचं ालन जिला लोक  अभियोजन अधिकारी एमआर खान ने  किया। वरिष्ठ एडीपीओ ओमप्रकाश  सूर्यवशी और एडीपीओ यशपाल सिंह  यादव का सहयोग रहा।
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