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गुरुवार, 22 मार्च 2018

एंबुलेंस से छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को मरते दम तक कारावास

ग्रामीण मीडिया सेण्टर|बैतूल

एंबुलेंस से एक स्कूली छात्रा का अपहरण कर उसके साथ  दुष्कर्म करने वाले एक आरोपी को  न्यायालय ने आजीवन (मरते दम  तक) कारावास और 1 हजार रुपए  अर्थदंड की सजा सुनाई।  शासन की ओर से पैरवी कर रहे  विशेष लोक अभियोजक शशिकांत  नागले ने बताया 16 जनवरी 2017  को भीमपुर में स्कूल की छह माही परीक्षा देने के बाद स्कूली छात्रा पानाडोल के पास पैदल गांव जा  रही थी। रास्ते में खारीढाना पुलिया  के पास पीछे से एक एंबुलेंस में दो  आरोपी आए और मुंह दबाकर उसे  गाड़ी में बैठाकर जबरन ले गए।  आरोपियों ने एक जाम के बगीचे में  छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। एक  आरोपी तो एंबुलेंस लेकर भाग गया।  दूसरे आरोपी राजेंद्र ने पीड़िता को  जान से मारने की धमकी दी और  ग्राम आदर्श पिपरिया ले गया और  वहां पर अपने एक रिश्तेदार के घर  ले जाकर दुष्कर्म किया और सुबह  वह भी उसे छोड़कर भाग गया।  पीड़िता वहां से सीधे स्कूल आई  और शिक्षिका को आपबीती सुनाई।  इसके बाद अजाक थाने में आरोपी राजेंद्र कवड़े निवासी आदर्शपिपरिया  के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई।  मामला न्यायालय में चल रहा था।  इस मामले में विशेष न्यायाधीश  (एससीएसटी एक्ट) अनिल कुमार  गुप्ता ने सजा सुनाई। आरोपी राजेंद्र  कवड़े को धारा 376 डी के तहत  आजीवन कारावास (शेष प्राकृत  जीवन काल तक) और 1 हजार  रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।  शासन की ओर से सरकारी वकील शशिकांत नागले पैरवी की।


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