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मंगलवार, 3 अप्रैल 2018

पत्नी को प्रताड़ित करने वाले पति को 6 महीने के कठोर कारावास

ग्रामीण मीडिया सेण्टर|मुलताई 



मुलताई पत्नी को प्रताड़ित करने वाले पति को जेएमएफसी न्यायालय द्वारा दी गई 6 महीने के कठोर कारावास की सजा को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश कृष्णदास महार ने यथावत रखने के आदेश दिए। जेएमएफसी न्यायालय से हुई सजा के खिलाफ पति ने तृतीय अपर सत्र न्यायालय में अपील की थी। अधिवक्ता राजू साहू के अनुसार ग्राम पानझिरी निवासी देवीदास नागले पत्नी को आए दिन प्रताड़ित करता था। जिसके चलते पत्नी ने 24 दिसंबर 2013 को जेएमएफसी न्यायालय में पति के विरुद्ध घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत किया था। पत्नी ने आवेदन में तीन हजार रुपए प्रतिमाह भरण पोषण की राशि देने का भी उल्लेख किया था। तत्कालीन जेएमएफसी जयदीप सोनवर्से ने प्रकरण की सुनवाई उपरांत देवीदास को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत 6 माह के कारावास और एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया था। इस निर्णय के खिलाफ उसने तृतीय अपर सत्र न्यायालय में अपील की थी। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश कृष्णदास महार ने जेएमएफसी के फैसले को यथावत रखने के आदेश देते हुए अपील निरस्त कर दी।

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