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शुक्रवार, 18 मई 2018

दहेज के लिए बहू को घर से निकालने वाले पति-सास को 1-1 साल की सजा


ग्रामीण मीडिया सेण्टर| 

बैतूल| दहेज के लिए बहू को प्रताड़ित कर घर से निकालने वाले दहेजलोभी पति और सास को न्यायालय ने 1-1 साल कारावास की सजा सुनाई। मीडिया सेल प्रभारी अमित राय ने बताया 5 जून 2011 को मालती का विवाह आरोपी संजय काकोडिया के साथ हुआ था। पति संजय और सास जुगली बाई दहेज की मांग कर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। दोनों ने उसे दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर घर से भगा दिया था। पीड़िता मालती ने इसकी शिकायत पाढर थाने में की थी। पुलिस ने पति संजय और सास जुगली बाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। मामला न्यायालय में चल रहा था। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनीता खजुरिया ने आरोपी संजय और जुगली बाई को धारा 498 ए के तहत दोषी पाते हुए 1-1 साल कारावास और 500-500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी एमआर खान के मार्गदर्शन में एडीपीओ अमित राय ने पैरवी की।


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