ग्रामीण मीडिया सेण्टर|बैतूल
बोरदेही थाना क्षेत्र के कुजबा गांव में 17 अप्रैल 2016 को भागवत कथा सुनने आई चार नाबालिग का अपहरण कर दो नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार गुप्ता की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने आरोपी को शेष प्राकृत जीवनकाल तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। मामले में शासन की ओर से सरकारी वकील शशिकांत नागले ने पैरवी की।
अभियोजन के अनुसार 17 अप्रैल 2016 को ग्राम कुजबा से भागवत कथा सुनने आई चार नाबालिग अपने घर वापस जा रही थीं। इस दौरान आरोपी कुलदीप उर्फ लखन पिता अनख सिंह रघुवंशी निवासी मोरखा उनसे मिला और घर छोड़ने के बहाने बाइक पर बैठा लिया।
उन्हें आरोपी ने घर न ले जाकर नाले के पास ले गया, जहां उन्हें चाकू से डरा-धमकाकर दो नाबालिग के साथ बुरा काम किया। घटना की जानकारी होने पर माता-पिता ने बोरदेही थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां विशेष न्यायाधीश की अदालत में चारों पीड़िता अपने कथनों पर अडिग रहीं तथा डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट से पीड़िता के साथ होने वाली घटना की पुष्टि की। क्षेत्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट पर विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार गुप्ता ने आरोपी कुलदीप उर्फ लखन को धारा 376 (2) आजीवन कारावास शेष जीवनकाल तक, एक लाख का जुर्माना, धारा 366 में सात साल का कारावास, 20 हजार का जुर्माना तथा धारा 506 में 2 साल के कारावास की सजा सुनाई।
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