ग्रामीण मीडिया सेण्टर|
मुलताई| ग्राम रमली में पड़ोसी युवक की हत्या करने वाले आरोपी को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश कृष्णदास महार ने शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रकरण में शामिल आरोपी के सात परिजनों को न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया। सरकारी वकील राजेश साबले के अनुसार आमला थाना क्षेत्र के ग्राम रमली निवासी दुर्गा बाई ने 19 मार्च 2017 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया वह रात 8 बजे बड़ी बहन पिंकी और भाई राजू के साथ घर पर भोजन कर रही थी। पड़ोस में रहने वाला कमलेश प्रजापति घर के सामने आकर गाली- गलौज करने लगा। भाई राजू ने गाली देने से मना किया तो कमलेश विवाद करने लगा। कमलेश की पिता तुंबा प्रजापति, भाई राजकुमार, संजू, गोलू, शिखा पति राजकुमार, सुमंती बाई पति तुंबा व संगीता पति कमलेश भी मौके पर पहुंच गए। कमलेश ने राजू के सिर पर राॅड मार दी। राजू को सरकारी अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।
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