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रविवार, 22 जुलाई 2018

जेसीबी व ऑपरेटर को आग लगाने वाले आरोपियों की संपत्ति होगी कुर्क

ग्रामीण मीडिया संवाददाता

मुलताई| ग्राम कामथ की सीमा क्षेत्र में जमीनी विवाद में जेसीबी और ऑपरेटर को जलाने वाले चार आरोपियों के 16 अगस्त को न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर संपत्ति कुर्क की जाएगी। चारों आरोपियों के खिलाफ विशेष न्यायाधीश बैतूल के न्यायालय में केस विचाराधीन है। 5 मार्च 2018 को जमीनी विवाद में तोताराम साहू, राजू साहू, कुंवरलाल उर्फ गुड्डू साहू और बालकिशन उर्फ बाल्या ने जेसीबी और ऑपरेटर बबलू नागले को आग लगा दी थी। जिससे बबलू नागले झुलस गया था। घटना के बाद चारों फरार हो गए थे। पुलिस ने चारों के खिलाफ हत्या के प्रयास और एससीएसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। एसडीओपी अनिल कुमार शुक्ला ने बताया विशेष न्यायाधीश ने चारों आरोपियों निर्धारित तिथि पर न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर संपति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। 
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