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शनिवार, 29 सितंबर 2018

5 पत्रकारों और सचिव को 4 साल की कैद, video

ग्रामीण मीडिया संवाददाता | बैतूल


चेक में ओवर राइटिंग कर राशि निकालने वाले 5 पत्रकारों और सचिव को 4 साल की कैद


ग्राम पंचायत रमली के सरपंच से चेक लेकर की थी ओवर राइटिंग, अर्थदंड की राशि ग्राम पंचायत को दिए जाने के आदेश

ग्राम पंचायत रमली सरपंच की  बिना अनुमति से शुभकामनाओं  का विज्ञापन लगाकर आमला के 5  पत्रकारों ने सचिव के साथ मिलकर  चेक जारी कराए थे।  पत्रकारों ने चेक में ओवर  राइटिंग कर अधिक राशि का आहरण कर लिया। इस मामले में  अपर सत्र न्यायाधीश कृष्णदास  महार ने धोखाधड़ी करने वाले  पांचों पत्रकारों और रमली सचिव को चार-चार साल के कारावास  की सजा सुनाई।  सरकारी वकील राजेश साबले  के अनुसार 7 जून 2010 को ग्राम  पंचायत रमली की सरपंच गंगा बाई  की अनुमति के बिना शुभकामनाओं  के संदेश के विज्ञापन का बिल  भुगतान आमला निवासी पत्रकार  राकेश शर्मा, दिलीप पाल, वीरेंद्र  बर्थे, जितेंद्र शर्मा, दिलीप चौकीकर  ने सचिव हेमंत सातपुते से मिलकर  मनरेगा योजना के तहत चेक जारी  करा लिए थे।  सरपंच की शिकायत पर  जनपद पंचायत आमला के  पंचायत निरीक्षक एनके मीणा ने  जांच की। जांच में सचिव हेमंत  द्वारा पत्रकारों के साथ मिलकर  सरपंच गंगाबाई के फर्जी हस्ताक्षर  कर शासकीय राशि का गबन  करना पाया गया। पंचायत निरीक्षक  की शिकायत पर पुलिस ने पांचों  पत्रकार और सचिव के खिलाफ  षडयंत्र पूर्वक धोखाधड़ी करने  सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत  किया था। न्यायाधीश कृष्णदास  महार ने इस प्रकरण में पांचों  पत्रकार और सचिव को धारा 420  में 4-4 साल के सश्रम कारावास  15-15 हजार रुपए जुर्माना, धारा 120 बी में 1-1 साल के कारावास  और 5-5 हजार रुपए के अर्थदंड  से दंडित किया। आरोपियों द्वारा अर्थदंड की राशि जमा करने पर  उक्त राशि ग्राम पंचायत रमली को  हुए नुकसान को देखते हुए पंचायत  को देने के आदेश दिए हैं।  पत्रकारिता जैसे पवित्र  कार्य को किया दूषित  न्यायाधीश कृष्णदास महार ने  फैसले में उल्लेख किया है पत्रकार  और मीडिया संविधान का स्तंभ  है। उनसे अपेक्षा रहती है वे देश  की आमजनता को जागरूक करने  वाले समाचार पत्रों में निष्पक्ष एवं  सही खबरों का प्रकाशन करे।  जिससे आमजनता लाभांवित हो  सके।  आरोपी पत्रकारों ने ऐसा नहीं  करते हुए पत्रकारिता जैसे पवित्र कार्य को दूषित करते हुए पंचायत  सचिव के साथ मिलकर षडयंत्र  रचकर छल कारित किया है। इन  परिस्थितियों में आरोपी पत्रकार  दया के पात्र नहीं है। इस लिए दंड  उचित है।

 www.graminmedia.


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