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शुक्रवार, 14 दिसंबर 2018

पारधी हत्याकांड विधायक पांसे, भाजपा से हारे पंवार सहित 8 को हत्या के मामले में मिला स्टे

ग्रामीण मीडिया संवाददाता| मुलताई 

पारधी हत्याकांड में आरोपी बनाने सीबीआई न्यायालय से जारी हुए थे समंस


पारधी हत्याकांड में आरोपी बनाने के लिए सीबीआई न्यायालय से जारी हुए समंस के खिलाफ नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक सुखदेव पांसे और भाजपा से हारे प्रत्याशी राजा पंवार सहित 8 लोगों को मप्र हाई कोर्ट ने आगामी सुनवाई तक के लिए किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने के लिए स्टे दिया है। चौथिया के पारधी ढाना में वर्ष 2007 में आगजनी की घटना के बाद पारधी दपंती के शव मिले थे। इस प्रकरण में विशेष न्यायालय सीबीआई जबलपुर ने नवनिर्वाचित विधायक सुखदेव पांसे, जिपं सदस्य और हाल ही भाजपा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव हारे राजा पंवार सहित 8 लोगों को हत्या के प्रकरण में प्रस्तावित आरोपी बनाने के लिए समंस जारी किए थे। जिसके खिलाफ पांसे सहित सभी ने अधिवक्ताओं के माध्यम से उच्च न्यायालय जबलपुर में 482 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत याचिका प्रस्तुत की थी। अधिवक्ता प्रमोद ठाकरे ने बताया गुरुवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने अगली सुनवाई होने तक विचारण न्यायालय द्वारा 12 सितंबर को जारी आदेश के आधार पर कोई भी विपरीत कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है।


यह है मामला 

पारधी कांड के विचारण के दौरान अलस्या पारधी ने विशेष न्यायालय सीबीआई जबलपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर बोंदरू पारधी और उसकी पत्नी की मौत के लिए सुखदेव पांसे, राजा पंवार, तत्कालीन एसडीओपी डीके साकल्ले, उमेश डांगे, संदीप साबले, कचरू बारंगे, डॉ. विजय देशमुख और सुरेश पाठकर को आरोपी बनाने के े लिए गुहार लगाई थी। इस आवेदन की सुनवाई उपरांत विशेष न्यायालय सीबीआई ने इन लोगों के खिलाफ संज्ञान लेकर उपस्थिति के लिए समंस जारी किया था।
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