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बुधवार, 31 जनवरी 2018

किसान के घर से 45000 की चोरी, दिनदहाड़े हुई घटना

ग्रामीण मीडिया सेण्टर|बोरदेही 


अभीराम पिता चैतराम यादव उम्र 28 साल नि.बेहडी ने बताया  कि मै खेती करता हूँ । मैं  11.00 बजे करीब  बैंक के काम से आमला गया था । घर पर मेरी पत्नी लता यादव अकेली थी कि मुझे करीब पौने 3 बजे मेरी पत्नी लता यादव ने मोबाईल फोन से बताया कि मै पडोस मे चूल्हा बनाने मुन्ना यादव के घर गई थी घर का दरवाजा उडका हुआ था । मै करीब 20 मिनट बाद घर वापस आई देखा तो दरवाजा खुला था फिर अन्दर जाकर देखा तो कमरे मे रखी पेटी का कुन्दा निकला हुआ था । तथा पेटी के अन्दर रखे प्लास्टिक डिब्बे मे रखे मेरे जेवर सोने का मँगलसूत्र पैर की पट्टी एवं कान के 2 जोड झाले कमर का करदौना नही थे कोई अज्ञात व्यक्ति घर मे घुसकर जेवर चोरी कर ले गया है फिर मै खबर लगते ही अपने घर आया देखा घर की पेटी का कुन्दा निकला हुआ था । तथा मेरी पत्नी के जेवर तलाश करने पर नही मिले कोई अज्ञात व्यक्ति व्दारा मेरे घर मे घुसकर पेटी का कुन्दा तोडकर उसमे रखे जेवर कुल कीमती 45,000 रूपये का मशरूका चोरी कर ले गया है ।  मेरे घर लता यादव पति तुलसीराम नि.बेहडी आती जाती एवं उठती बैठती रहती थी मुझे संदेह है कि लताबाई व्दारा मेरे घर से जेवर चोरी किये होंगे | 
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गौवंश से भरी पिक अप पकड़ाई, मामला दर्ज

ग्रामीण मीडिया सेण्टर| आठनेर 

शिकायत करता ने बताया की 
मै ग्राम पुसली रहता हुँ MPEB मे सुपरवाइजर के पद पर पदस्थ हुँ हिन्दू सेना का अध्यक्ष हुँ|  आज दिनाँक 29/1/18 के करीबन 23/10 बजे की बात है मै और मेरे साक्षी नवनीत डडोरे ,राजेश नरवरे ,ग्राम पंचायत भवन के सामने ग्राम पुसली मे खडे थे तभी एक सफेद रंग की पीकप क्र एमपी 48 जी 2181 गाँव तरफ से आयी जिसमे गौवंश भरे दिखे जिसे मौके पर रोकी और पीकप मे देखा तो उसमे दो गाय एक बछ्डा ठूस ठूस कर भरे जिनके मुह एवं पैर रस्सी से बंधे दिखे ,भूख प्यास से पेट लिपटे थे पीकप मे गौवंश के खाने की (घास भूसा) की व्यवस्था नही थी | पीकप ड्रायवर से गौवंश खरीदी का प्रमाण पुछा नही होना बताया है इससे स्पष्ट है कि पीकप क्र एमपी 48 जी 2181 का चालक गौवंश को कत्ल खाने महाराष्ट्र परतवाडा कटने के लिये ही ले जा रहा है। 
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मुलताई, दो पुत्रों सहित पिता को 7-7 वर्ष की सजा, दो मामलों में न्यायाधीश ने सुनाए फैसले

ग्रामीण मीडिया सेण्टर|मुलताई


प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमएस तोमर ने बुधवार को दो फैसलों में सुनवाई करते हुए दोषी पाए जाने पर एक युवक को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई वहीं दूसरे मामले में दो पुत्रों सहित पिता को 7-7 वर्ष की सजा से दंडित किया। 

शासकीय अधिवक्ता भोजराज सिंह रघुवंशी ने मामले के संबंध में बताया कि थाना क्षेत्र के ग्राम पारबिरोली में जमीनी विवाद को लेकर रिश्तेदारों में विवाद के बाद हुई मारपीट में आई चोटों के कारण 80 वर्षीय वृद्धा की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। घटना के संंबंध में श्यामलाल निवासी पारबिरोली के अनुसार घटना दिनांक 28/3/2015 को 11 बजे जमीनी विवाद को लेकर पंचायत सम्पन्न हुई थी। पंचायत निपटने के बाद दहलू पिता दशरथ 35 वर्ष, देवी उर्फ देविदास 40 वर्ष व दशरथ पिता पांचू पवार 60 वर्ष द्वारा मंगरया पवार के घर के सामने गाली गलौच कर लाठी से उसे उसकी पत्नि कमला बाई एवं गोसाई व मैना बाई के साथ मारपीट की थी।          

जिससे सभी को चोंटे आई थी। मैना बाई की उपचार के दौरान 31 मार्च 2015 को मौत हो गई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने धारा 302, 323 तीन बार 294, 506,34 के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया था। उक्त मामले में विद्वान न्यायाधीश एमएस तोमर ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनते हुए फैसला सुनाया। जिसमें कहा कि आरोपियों द्वारा मैना बाई की हत्या करने की कोई मंशा नही थी। जिसके चलते आरोपियों को धारा 304, 34 द्वितीय कंडिका एवं धारा 323 का दोषी पाए जाने पर धारा 304 में 7 वर्ष का सश्रम कारावास व धारा 323 में एक वर्ष के सश्रम कारावास एक हजार रूपये अर्थदण्ड, व अर्थदण्ड न अदा करने पर एक-एक वर्ष व एक माह अतिरिक्त सजा भुगताने का निर्णय दिया । साथ ही अर्थदण्ड की राशि 84 हजार रूपये जमा किए जाने पर आहत श्यामलाल, कमला बाई व गोसाई को एक-एक हजार रूपये शेष बची राशि मृतका मैना बाई के पति को देने का निर्णय दिया। 


मामला -2 

इसी तरह एक अन्य हत्या के मामले में प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री तोमर ने सुनवाई करते हुए हत्या का दोष सिद्ध पाए जाने पर आरोपी को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया। मामले के अनुसार ग्राम पेंढोनी में रिश्तेदारी में मेहमान आए युवक को रमेश पिता महादेव 25 वर्ष निवासी कुजबा हाल नरखेड़ महाराष्ट्र द्वारा 13/7/2015 को कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी थी। उक्त हत्या के पिछे खेती का पुराना विवाद सामने आया है। प्रकाश पिता कलिराम पेंढोनी में कपुरा बाई के घर मेहमान आया था। जिसकी रमेश ने अंकित का पिता समझकर मेहमान आए प्रकाश को कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी थी। जिसे उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लाया गया था। जहा पदस्थ डाक्टर प्रवीण शुक्ला द्वारा प्रकाश को मृत घोषित कर दिया था। 

अगले दिन 14 जुलाई 2015 को वार्डब्वाय की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया जाकर चालान न्यायालय में पेश किया था। जिस पर बुधवार को न्यायाधीश एमएस तोमर ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।


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आमला, दो सरदार परिवारों में हुई मारपीट, पेट में किया धारधार हथियार से वार ,

ग्रामीण मीडिया सेण्टर| आमला
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आमला नगर में दो सरदार परिवारों में हुई मारपीट पुलिस ने दोनों पर IPC की धारा 294 , 323 ,506  और 34 में काउंटर केस दर्ज कर कार्यवाही की। 

 रिपोर्ट कर्त्ता एक  
प्रथम पक्ष ने बताया की,
मै वार्ड क्र 04 आमला रहता हूँ बोडखी मे स्थित गुरूद्वारा सिंग सभा का अध्यक्ष हूँ |  दिन की बात है गुरूद्वारा के मकान मे जो पीछे स्थित है, ऊपर छत पर निर्माण कार्य चल रहा था|  गुरूद्वारा के पीछे मकान मे किराये से रहने वाले नरेन्द्र सलूजा, राजा सलूजा ,छत पर बिना प्लास्टर वाली दीवाल पर छत्री लगा रहे थे|  मैने इन लोगो को कहा प्लास्टर होने के बाद छत्री लगा लेना|  इसी बात को लेकर नरेन्द्रसिह, राजासिह, एवं नरेन्द्र की पत्नि अविनाश कौर मुझे एव मेरे भाई इन्द्रजीतसिह अरोरा को गंदी गंदी गालियां देने लगे और बोले तू हमे रोकने वाला कौन होता है मैने गाली देने से मना किया तो राजा एवं अविनाश कौर ने मुझे पकडा और नरेन्द्रसिह ने कोई चाकू जैसी हथियार से मेरे पेट मे बाई तरफ मारा एवं अविनाश कौर और राजा ने मुक्का थप्पड से मारा मारपीट मे मुझे दाहिने हाथ के अंगूठे एवं पेट मे बाई तरफ चोट आई है|  झगडे का बीच बचाव भाई इन्द्रजीत , विनोद बेले , दीपक छतवानी, ने किया| मारपीट करते तीनो बोले तूने दोबारा छतरी लगाने से मना किया तो जान से खत्म कर देगे ।

  रिपोर्ट कर्त्ता दो 
मै बोडखी रहती हूँ गृह कार्य करती हूँ, हमारी पूर्व रंजिश नीटू एवं बन्टी अरोरा आमला वाले से चल रही है|  सुबह 10.30 बजे की बात है मै अपनी सास, अविनाश कौर, पति राजासिह के साथ घर मे थी| पति राजासिह छत्री लगवा रहे थे की बन्टी एवं नीटू अरोरा दोनो पुरानी रंजिश पर से  गंदी गंदी गालिया देते हमारे घर के सामने आये तो मैने गाली देने से मना किया बन्टी और नीटू दोनो ने मुझे धक्का दे दिया|  मै नीचे गिर गई आवाज सुनकर मेरी सांस अविनाश कौर पति राजासिह ससुर नरेन्द्रसिह बीच बचाव करने आये तो नीटू एवं बन्टी अरोरा ने मुक्का थप्पड एवं पास मे पडी ईट से तीनो के साथ मारपीट की|  मारपीट मे मुझे कमर मे, पति राजासिह को बाई आँख के पास , दाहिना हाथ का अंगूठे सीने पर सांस अविनाश कौर को दोनो हाथ के पंजो के ऊपर एव ससुर नरेन्द्रसिह को सिर मे बाई तरफ एवं दाहिनी आंख मे चोटे आई|  झूमा झटकी मे गले की चेन कही गिर गई है मारपीट करते दोनो बोले तुम लोगो ने थाने मे रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देगे |
 

पैदल चलते हुए महिला की डिलेवरी हुई, नवजात जमीन पर गिरा, मौत

ग्रामीण मीडिया सेण्टर| बैतूल
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अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही, पैदल चल रही प्रसूता की हुई डिलेवरी, बच्चे की मौत

कुछ ही दिन पहले जिला अस्पताल पहुचे प्रदेश के स्वस्थ मंत्री रुस्तम सिंग ने जिला अस्पताल की व्यवस्था को लेकर तारीफ की थी लेकिन मंत्री के जाने के कुछ दिनों बाद ही जिला अस्पताल की बड़ी और गंभीर लापरवाही सामने आई है । आज एक नव प्रसूता को जननी से उतार कर पैदल वार्ड में लेजाते समय ही डिलेवरी हो गई और नवजात बच्चे की फर्श पर गिरकर मौत हो गई । मामला 12 बजे के आस-पास का है जब नीलू वर्मा को घोड़ाडोंगरी सामुदायिक केंद्र से जिला अस्पताल रेफर किया गया था । जननी एक्सप्रेस से जैसे ही नीलू वर्मा को उसके ससुराल वाले जिला अस्पताल लेकर पहुचे तो आशा कार्यकर्ता ने अस्पताल में जाकर स्टाफ को बताया कि डिलेवरी के लिए उसने महिला को लाया है डिलेवरी का टाइम हो चुका है आप चलकर देख लीजिए । तभी स्वस्थ कर्मचारी जननी एक्सप्रेस पहुचे और प्रसूता नीलू वर्मा का चेकअप किया गया और परिजनों को बोला गया कि डिलेवरी को अभी टाइम है आप लोग मरीज को पैदल वार्ड में भर्ती करवा दे । बिना स्ट्रेचर के पैदल चलते वक्त ही नीलू को डिलेवरी हो गई और बच्चा फर्श पर गिर गया और उसकी मौत हो गई । बताया गया कि नीलू को बेटा हुआ था और यह उसका पहला बच्चा था ।


प्रसूता नीलू वर्मा के पति विकास वर्मा और ससुर धनराज वर्मा ने बच्चे की मौत के लिए जिला अस्पताल प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है । उनका आरोप है कि स्वस्थ कर्मचारियों की गंभीर लापरवाही के कारण उनके घर मे आज खुशियो की जगह मातम छा गया है । उन्होंने आरोप लगाया कि जब वे जिला अस्पताल पहुचे और उनके साथ आई आशा कार्यकर्ता ने पहले ही स्टाफ को बतला दिया था कि डिलेवरी का समय आ ही गया है बावजूद इसके स्ट्रेचर या विल चेयर के बिना पैदल चलने को मजबूर किया गया जिसके कारण उनके बच्चे की मौत हुई है । 

वही इस मामले को लेकर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन अशोक बारंगा ने कहा है कि यह गंभीर लापरवाही का मामला है । प्रसूता को पैदल चलने के लिए मजबूर किया गया जिसके करने बेबी की मौत हुई है । मैने ऑन ड्यूटी के नाम पता कर लिए है और अस्पताल प्रबंधन लापरवाह कर्मचारी के खिलाफ कठोर कार्यवाही करेगा । 

माँ ताप्ती ट्रस्ट की पहली बैठक

ग्रामीण मीडिया सेण्टर| www.graminmedia.com

ताप्ती मंदिर के नाम दर्ज है 20 एकड़ जमीन17 दुकानों के साथ अस्थाई अतिक्रमण हटाने का निर्णय 
ताप्ती मंदिर का सरकारी ट्रस्ट बनने के बाद पहली बैठक में मंदिर की चल-अचल संपति की जानकारी सामने आई। अभी तक ताप्ती मंदिर के नाम दर्ज जमीन के संबंध में कम ही लोगों को जानकारी थी। बैठक में राजेंद्र भार्गव ने मंदिर के नाम दर्ज जमीन के दस्तावेज प्रस्तुत किए। बैठक में मंदिर की परिसंपत्ति को सूचीबद्ध करने, मंदिर की भूमि का सीमांकन करने सहित अन्य प्रस्ताव लिए। एसडीएम राजेश शाह, मुख्य ट्रस्टी तहसीलदार राकेश शुक्ला, सचिव नपा सीएमओ राहुल शर्मा की उपस्थित में बैठक हुई। मंदिर में दान पेटी की व्यवस्था करने के साथ अध्यक्ष-सचिव के नाम से बैंक खाता खोलने, मां ताप्ती के जेवर को बैंक लॉकर में रखने का निर्णय लिया। मंदिर प्रांगण में धार्मिक अनुष्ठान के लिए 151 रुपए की रसीद कटवाने का प्रस्ताव लिया। चिंटू खन्ना ने कहा परिक्रमा मार्ग पर स्थित 17 दुकानों को हटाया जाना चाहिए। जिसका सभी ने समर्थन करतेहुए दुकानों को हटाने का प्रस्ताव लिया। राजेंद्र भार्गव ने बताया पारेगांव रोड पर ताप्ती मंदिर जीर्णोद्घार समिति के नाम से 20 एकड़ जमीन है। सरोवर में जल आपूर्ति करने वाले नालों से अतिक्रमण हटाकर व्यवस्थित किया जाए। अनिल सोनी ने कहा परिक्रमा मार्ग पर होने वाले अनुष्ठान सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए ट्रस्ट से अनुमति ली जाना चाहिए। इसके लिए निर्धारित राशि लेकर अनुमति दी जाए। सौरभ जोशी, कमल सोनी, प्रशांत भार्गव, गोलू खंडेलवाल, पंकज भार्गव, मोनित बोबड़े 
में पता चला, 

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