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मंगलवार, 27 फ़रवरी 2018

समस्त आदिवासी समाज संगठन ने सौपा ज्ञापन

ग्रामीण मीडिया सेण्टर|मुलताई



समस्त आदिवासी समाज संगठन मुलताई जिला बैतूल मध्य प्रदेश के तत्वधान में श्रीमान माननीय आयुक्त महोदय जी को मुलताई तहसील कार्यालय में ज्ञापन सौपा गया ।जिसमें 26/02/18 को 6 वी व् 9वी में प्रवेश हेतू ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन प्रसासन द्वारा किया गया था। विभाग बीना शैक्षणीक स्तर इतना मजबूर नहीं है। न उन्हें कोई कंप्यूटर का कोई ज्ञान है।सही मायने में उनके यहाँ पर मोबाइल तक नहीं है। ऐसे में ऑनलाइन परीक्षा देखकर आना हैऔर तो विभाग द्वरा केंद्र गृह जिला ना देकर दूसरे जिले आवंटन कर दिया गया  गरीब लाचार आदिवासी बच्चों के पालक दूसरे जिले जाकर पेपर दिलाने में समर्थ नही है।इस प्रकार से तो प्रसासन दिखावा कर रह गया  है सासन इस प्रकार  के फैसले से आदिवासी समाज संगठन के द्वरा ज्ञापन महोदय जी को सौपा और ऑनलाइन परीक्षा को निरस्त कर जिला स्तर पर परीक्षा करने की माग रखी।
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मुलताई के पास बड़ा हादसा टला, ट्रैक्टर कार आपस मे भिड़े

ग्रामीण मीडिया सेण्टर| पारड़सिंगा 





 सुबह लगभग 10:30 पर पारड़सिंगा गांव, मुलताई से 5 किलोमीटर दूरी पर एक ट्रैक्टर ओर कार आपस मे भीड़ गए। गनीमत है कि इस दुर्घटना में कोई भी घायल नही हुआ। ग्रामीणों की जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर AP 25 Q 6983 जो पास के ही गांव का है तथा कार शिफ़्ट डिजायर GJ24AN4646, अनिल कुमार गुजरात के नाम से रजिस्टर है।
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प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, सिंचित भूमि के भू अर्जन नीति में बड़ा बदलाव

ग्रामीण मीडिया सेण्टर| www.graminmedia.com


 प्रमुख सचिव राधेश्याम जुलानिया का जारी आदेश का अवलोकन करे। मध्य प्रदेश शासन,जल संसाधन विभाग भोपाल 26 , फरवरी 2018 कृषि भूसिंचित भूमि के मुआवजे में अब नलकूप और कुओं का अतिरिक्त मुआवजा नहीं मिलेगा।  यहां पर शासन का मानना है की असिंचित भूमि से सिंचित भूमि को वैसे ही दुगनी दरे दिय जाती है फिर इन संसाधनो का अतिरिक्त राशि नहीं दी जाएगी.

मुलताई, प्रेमिका के हत्यारे प्रेमी को आजीवन कारावास,

ग्रामीण मीडिया सेण्टर| मुलताई
अमरावती घाट में युवती का कुएं मेंमिला था शव 


 प्रेमिका की हत्या करने वाले प्रेमी को  प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश एमएस  तोमर ने आजीवन कारावास की  सजा सुनाई है। प्रकरण की सुनवाई  के दौरान पुलिस द्वारा आरोपी प्रेमी  के खिलाफ दर्ज आत्महत्या के लिए  प्रेरित करने की  धारा के स्थान पर  गवाहों के कथन  और अपराध की  प्रकृति को देखते हुए आरोपी प्रेमी  को हत्या का दोषी ठहराते हुए सजा  सुनाई।  सरकारी वकील भोजराज सिंह  रघुवंशी के अनुसार 20 जुलाई 2015  को अमरावती घाट के किसान राजू  की पत्नी मीना बाई को खेत के कुएं  में आवाज सुनाई दी। मीना ने कुएं में  देखा तो एक युवक वायर पकड़कर  कुएं में खड़ा था। मीना ने पति और  पड़ोसी किसान को बुलाकर युवक  को बाहर निकाला। पूछताछ में युवक  ने अपना नाम अनूप इंगले निवासी  वंडली बताया और पानी पीने के  दौरान कुएं में गिरने की बात कही।  23 जुलाई 2015 को राजू खेत के  कुएं में पानी लेने गया तो उसे कुएं  में युवती का शव दिखाई दिया। राजू  की सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम  कर शव को बाहर निकाला। शव की  पहचान सुनीता के रूप में हुई। मामले  की जांच में खुलासा हुआ अनूप का  सुनीता के साथ प्रेम संबंध थे। सुनीता  द्वारा अनूप को विवाह करने की बात  कहने पर वह टाला-मटोली कर रहा  था। 20 जुलाई को अनूप ने उसे  मोबाइल पर कॉल कर बुलाया और  बाइक से अपने साथ अमरावती घाट ले गया। जहां दोबारा शादी की बात  पर अनूप ने टालमटोली का जवाब  दिया तो सुनीता ने कुएं में कूदकर  अपनी जान दे दी। न्यायाधीश तोमर  ने साक्षी मीना बाई और अन्य के  साक्षियों के कथन और अपराध की  प्रकृति को देखते हुए अनूप को हत्या के आरोप आजीवन कारावास और  10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित  किया। www.graminmedia.com

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