ग्रामीण मीडिया सेण्टर|
विगत दिनों एक सामाजिक कार्यक्रम में भाजपा पार्टी की महिला प्रकोष्ट की जिलाध्यक्ष श्रीमती रेखा शिवहरे के साथ अभद्र व्यवहार की ग्रामीण मीडिया घोर निंदा करता है। जागरूक महिला से अपेक्षा करता है की , वे स्वयं एक अधिवक्ता है। इसके खिलाफ अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए। घटना स्थल पुलिस थाना क्षेत्र बैतूल में (Under section 154 Crp.c First Informeation Report) प्रथम सूचना प्रतिवेदन धारा १५४ दंड संहिता प्रक्रिया रिपोर्ट करना चाहिए।उक्त घटना जो की सोशल मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया और समाचार पत्रों में प्रकाशित भी हुई है। हर नागरिक ने निंदा भी की है। हाल में ही मुलताई के विधायक देशमुख,जिला पंचायत सदस्य राजा पवार ने पालक मंत्री को इस आशय से ज्ञापन दिया की पुलिस कार्यवाही करे। जिसके समाचार स्थानीय समाचरो में फोटो सहित प्रकाशित हुए। इस में जो भी जनप्रतिनिधी की फोटो आई है। वे सभी इस संवेदनशील मामले में मुस्कुरा रहे है। उनकी दैहिक भाषा से प्रतीत होता है की गुस्से में नहीं शायद खुशी है। सभी को समझता है की खुशी में आम आदमी हॅसता है और सवेदनशील मामलों में गंभीर नजर आता है। इसके अलावा विधायक जी जो स्वयं एक सवैधानिक पद पर है। उनको मालुम होना चाहिय की इसमें बिना FIR के पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। उक्त घटना में अगर पुलिस चाहती तो घटना स्थल पर सब हाजिर थे। विडिओ रिकार्डिंग पुलिस के पास है। तत्काल पुलित मालवीय और जो भी इस में शामिल है आज पुलिस हिरासत में रहते। पीड़िता स्वयं अधिवक्ता है। इस प्रकरण में आम नागरिक महिला सम्मान के नजरिय से देख रहे है। प्रदेश में भाजपा की सरकार है फिर इस प्रकरण में इतनी देर क्यों। प्रमाण सब है। महिला के सम्मान को राजनैतिक मुद्दा न बना कर दंडात्मक कार्यवाही करे। इस प्रकार की घटनाओ पर रोक लगे।
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