ग्राम पंचायत विरुल बाजार के बैठक क्रमांक 2 अक्टुम्बर 2017 के प्रस्ताव क्रमांक 10 से उर्मिला स्वर्गीय पति अशोक कांबले जाति माली प.ह.न. 108 की शासकीय घोषित भूमि खसरा नम्बर 410 / 1 रकबा 0.405 हेक्टर में से प्लाट नम्बर 06 क्षेत्रफल 30 बाई 30 = 900 वर्गफीट पट्टा म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 244 के अंतर्गत विरुल की विधवा महिला को दिया गया. जिसमे पूर्व में रास्ता, पश्चिम में रास्ता, उत्तर में माधुरी /संतोष और दक्षिण में भूलो उकंडया का प्लाट मिला।
आज ग्रामीण मीडिया को ग्राम विरुल के कई पात्रहीत ग्राहीओ ने दुसरी बार आकर अपनी आप बीती बताई। इस में बहुत ही दुखी मन से उस विधवा ने बताया की मेरे पास पट्टे के समस्त दस्तावेज है और मेरे सरीके और भी गले में मुख्य मंत्री की फोटो वाला पट्टा लेकर एक साल से पंचायत के चक्क्रर काट रहे है। उनकी कही सुनवाई नहीं है। इस महिला ने बताया की ग्राम पंचायत ने उनके नाम के सामने 2 एकड़ भूमि का स्वामी बता करके अपात्र घोषित किया है। जबकि वे भूमि हीन है। ग्रामीण मीडिया को ग्रामीणों ने बताया की मुलताई आ रहे मुख्य मंत्री शिवराज सिंह के सामने इस बात का प्रदर्शन करेंगे है। हम शिकायत करते करते थक गए है। कही कोई सुनवाई नही होती है। मांग करेंगे की ग्रामीण आवास क़ानून का पालन करे या फिर इस योजना को बंद करे। देखे इस प्रदर्शन के पहले का विडिओ
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