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शुक्रवार, 21 सितंबर 2018

ससुर के पेट पर चाकू से हमला, हत्या, दामाद को आजीवन कारावास

ग्रामीण मीडिया संवाददाता

ग्राम उमरी में  जमीन विवाद में  ससुर की हत्या करने वाले दामाद को तृतीय अपर  सत्र न्यायाधीश कृष्णदास महार ने उम्र कैद की  सजा सुनाई। सरकारी वकील राजेश साबले के अनुसार 3 मई 2017 को  अमरलाल ने ससुर लक्ष्मण पर चाकू से हमला कर हत्या कर दी थी। पुलिस जांच के दौरान आरोपी  की साली सुनंदा धुर्वेने बताया वह  पिता लक्ष्मण,  मां समुरा बाई  और भाई राजू  के साथ रहती है।  बड़ी बहन जगवंती पति अमरलाल  के साथ गांव में ही अलग मकान में रहते हैं। घटना के एक सप्ताह  पहले जीजा ने घर आकर पिता से खेत उसके नाम करने की बात  कही। पिता ने खेत जीजा के नाम करने से मना कर दिया। इसके बाद जीजा ने बहन जगवंती को हमारे  घर छोड़ दिया। 3 मई को शाम में वह मां सुमरा बाई, बड़ी बहन जगवंती और पिता लक्ष्मण के साथ घर के अंदर बैठी थी। इस दौरान जीजा अमरलाल हाथ में चाकू लेकर आया और जमीन उसके नाम करने की बात कहकर विवाद करने  लगा। विवाद के दौरान अमरलाल  ने अपने ससुर लक्ष्मण के सिर और  पेट पर चाकू से हमला कर दिया।  बीच बचाव करने पर अमरलाल  अपनी पत्नी जगवंती के हाथ में  चाकूमारकर भाग गया। घटना में  लक्ष्मण की मौत हो गई।  पुलिस ने अमरलाल उइके के  खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं  में केस दर्ज कर प्रकरण न्यायालय  में प्र्रस्तुत किया। न्यायाधीश कृष्णदास महार ने घटना के साक्षी आरोपी की साली सुनंदा, सांस  सुमरा बाई, साला राजू सहित अन्य की गवाही पर आरोपी अमरलाल को  हत्या के आरोप में दोषी ठहराते हुए  आजीवन कारावास और 10 हजार  रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अन्य दो धाराओं में तीन और दो-दो वर्ष के कारावास के साथ 5 हजार रुपए  अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड  की कुल 15 हजार रुपए मृतक की  पत्नी सुमरा बाई को देने के आदेश दिए
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जिला बैतूल, किशोरी से दुष्कर्म, मक्का बाड़ी तक घसीटा, गणेश विसर्जन से लौट रही थी

ग्रामीण मीडिया संवाददाता 

गणेश विसर्जन कर घर लौटरही किशोरी को मक्का बाड़ी में ले जाकर युवक ने किया दुष्कर्म, 
केस दर्ज रिपोर्टदर्ज कराने6 घंटे थानेमेंबैठे, कलेक्टर से शिकायत करनेपर 24 घंटे बाद हुई एमएलसी


झल्लार थाना क्षेत्र में बुधवार रात 8 गणेश विसर्जन कर ताप्ती नदी से वापस घर लौट रही  किशोरी को मक्का की बाड़ी में ले जाकर कालिया नामक युवक ने दुष्कर्मकिया। किशोरी ने परिजनों  को घटना की जानकारी दी। परिजन रिपोर्ट दर्ज कराने गुरुवार सुबह करीब 10 बजे झल्लार थाने  पहुंचे। जहां महिला पुलिस अधिकारी के नहीं  होने से पीड़िता को रिपोर्ट लिखाने के लिए 6 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। भैंसदेही थाने से शाम 4 बजे महिला एसआई के आने के बाद पीड़िता की रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस पीड़िता को एमएलसी कराने शाम 7  बजे बैतूल लेकर पहुंची, लेकिन एसडीएम बैतूल  ने एमएलसी के लिए परमिशन देने के इनकार कर  भैंसदेही एसडीएम से परमिशन लेने के लिए कहा।  परिजनों ने कलेक्टर शशांक मिश्र से शिकायत  की। कलेक्टर के निर्देश पर बैतूल एसडीएम ने  एमएलसी की परमिशन दी। इसके बाद पुलिस  और परिजन पीड़िता को एमएलसी के लिए रात 8  बजे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। पीड़िता के पिता ने बताया सुबह से शाम तक थाने में रिपोर्ट लिखने  के लिए बैठे रहे। इसके बाद बैतूल में एसडीएम ने पहले एसएलसी के लिए परमिशन नहीं दी।  कलेक्टर से शिकायत के बाद परमिशन मिली।

 गिराकर घसीटते हुए बाड़ी में ले गया 

पीड़िता ने पुलिस को बताया गणेश प्रतिमा विसर्जन में ताप्ती नदी गई थी। रात 8 बजे सहेली के साथ वापस घर आ रही थी। गांव पहुंचने पर सहेली  उसके घर में चली गई। तभी कालिया नामक  युवक वहां आया और मुंह दबाकर गिरा दिया और  घसीटते हुए मक्का बाड़ी में ले गया। जहां उसने  गलत काम किया।

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