ग्रामीण मीडिया संवाददाता
खबर का असर, दिनांक 16 अक्टूम्बर को ग्रामीण मीडिया सेण्टर मुलताई ने जनहित मर घोर पेयजल संकट की स्थिति देखते हुए, डेमो पर नियम विरुद्ध चल रही मोटरों पर प्रतिबंध का समाचार लगाया था। आज चौथिया डेम से रात 3-4 बजे पानी चोरी करने वालो ने आनन-फानन में मोटर,पाईप लेकर भागे। आज विभाग द्वारा संयुक्त टीम जिसमे सिचाई विभाग,राजस्व,पुलिस,विधुत विभाग की टीम कार्यवाही करने वाली थी। उसके पहले ही सब भाग खड़े हुए। पानी का घोर संकट है।
जिले में कम बरसात के कारण जिलाधीश बैतुल ने मध्यप्रदेश पेयजल अधिनियम 1986 लागू करने से
पेयजल की धारा 3 एवं 4 के अनुसार पानी को पेय जल के लिये सुरक्षित रखा जाता है। जिसके कारण सिचाई अधिनियम 1931 की धारा 54 एवं सिचाई अधिनियम 1974 के नियम 120 के अंतर्गत किसी भी किसान को प्रतिबंधित डेमो से सिचाई का अनुबंध नही हुआ। उसके बाद कुछ किसानों ने चोरी से सिंचाई चालु कर दी। चौथिया पर 40 मोटर, बुंडाला पर 120 मोटर की सूचना थाना मुलताई को सिचाई विभाग ने दी। बिना अनुबन्ध के सिचाई चोरी की श्रेणी में आता है। मध्यप्रदेश पेयजल अधिनियम में धारा 133 में । किसान समझे। पानी अनमोल है। गर्मी में हाल बहुत खराब होंगे।
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