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सोमवार, 28 जनवरी 2019

मुलताई, साले की पत्नी की हत्या करने वाले जीजा को आजीवन कारावास

ग्रामीण मीडिया संवाददाता। मुलताई


घाटवाड़ी कला गांव में साले की पत्नी की हत्या करने वाले जीजा को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने आजीवन करावास की सजा सुनार्इ। सरकारी वकील राजेश साबले के अनुसार बोरदेही थाना क्षेत्र के ग्राम घाटावाड़ीकला में दर्शन आदिवासी अपने भाईयों के साथ खेत में बने मकान में रहता था। दर्शन के यहां उसका जीजा मंगलसिंह धुर्वे भी रहकर मजदूरी का कार्य करता था। मंगलसिंह अपने
साले दर्शन और उसकी पत्नी देवकी के साथ मजदूरी करने जाता था। मंगलसिह साले की पत्नी देवकी से मजदूरी के एवज में मिलने वाले रुपए मांगता था। देवकी बाई उसे घर में रहने और भोजन का खर्च उठाने के एवज में मजदूरी की राशि देने से इंकार करती थी। 11 फरवरी 2018 को देवकी का पति दर्शन अपनी बहन रामवती के गांव सोरनदेही गया था। इस दौरान दोपहर में मंगलसिंह रुपए मांगने देवकी के पास पहुंचा। रुपए के लेनदेन की बात को लेकर देवकी बाई और मंगलसिंह के बीच विवाद हो गया। मंगलसिंह ने मकान में रखी सेंट्रीग का पटिया देवकी के सिर पर मार दी। जिससे देवकी की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस ने मंगलसिंह के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने मंगलसिंह धुर्वे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 



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