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गुरुवार, 10 जनवरी 2019

ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध

ग्रामीण मीडिया संवाददाता

बैतूल, 10 जनवरी 2019
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री तरूण कुमार पिथोड़े ने निकट भविष्य में आयोजित होने वाली विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षाओं के दृष्टिगत मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 10 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले की सीमान्तर्गत, संबंधित क्षेत्र के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की पूर्व लिखित अनुमति के बिना लाउड स्पीकर, एम्प्लीफायर आदि किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक, ध्वनि प्रसारक यंत्रों के उपयोग पर तथा सार्वजनिक स्थानों पर ऊंचे वाल्यूम पर रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेपरिकार्डर इत्यादि बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस दौरान डीजे पर भी पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश 30 अप्रैल 2019 तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। 
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