ग्रामीण मीडिया संवाददाता। बैतूल
बैतूल| बहुचर्चित नेहा दहेज हत्याकांड में तृतीय सत्र न्यायाधीश ने तांतेड़ परिवार सभी सदस्यों को दोषमुक्त कर दिया। 28 अप्रैल 2018 को नेहा की कोठी बाजार स्थित मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। रायपुर निवासी मायका पक्ष की शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस ने इस मामले में धारा 302, 304 ए के तहत सास ऋतु तांतेड़, पति अनिरुद्ध और ससुर राजेंद्र के खिलाफ केस दर्ज किया था। तृतीय सत्र न्यायाधीश ने तीनों को दोषमुक्त कर दिया।
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