ग्रामीण मीडिया संवाददाता
मुलताई| अवैध शराब बेचने वाले दो लोगों को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने न्यायालय उठने तक की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सौरभ सिंह ठाकुर ने बताया साईखेड़ा पुलिस ने ग्राम पौनी निवासी प्रकाश अंबुलकर को अवैध शराब बेचते हुए पकड़ा था। मुलताई पुलिस ने परमंडल निवासी कमलेश कालभोर को अवैध शराब बेचते पकड़ा था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई कर प्रकाश और कमलेश को न्यायालय उठने तक की सजा और पांच-पांच सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
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