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शनिवार, 9 फ़रवरी 2019

खबरें मुलताई कोर्ट से कुछ बड़ी कार्यवाही

ग्रामीण मीडिया संवाददाता



भाई के साथ मारपीट करने वाले को एक साल की सजा 
खेत में मेढ़ लगाने की बात पर भाई के साथ मारपीट करने वाले को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने एक साल के सश्रम कारावास से दंडित किया है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने जेएमएफसी न्यायालय द्वारा दी गई सजा के खिलाफ प्रस्तुत याचिका की सुनवाई उपरांत अपना फैसला सुनाया है। सरकारी वकील राजेश साबले के अनुसार 23 जुलाई 2005 को मंगरू निवासी ससुंद्रा ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था वह अपने बटवारे के खेत में मेढ लगा रहा था। उस दौरान भाई नत्थू उर्फ नथन आया और मेढ लगाने की बात पर विवाद कर संबल से मारपीट की। पुलिस ने नत्थू उर्फ नथन के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज कर प्रकरण जेएमएफसी न्यायालय आमला में प्रस्तुत किया था। न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई उपरांत 28 नवंबर 2015 को नत्थू उर्फ नथन को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। नत्थू उर्फ नथन ने जेएमएफसी न्यायालय के आदेश पर असंतोष जताते हुए अपर सत्र न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी। 

70 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा

70 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने 10 साल की सजा से दंडित किया है। प्रकरण में शामिल एक आरोपी को न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया है। 

सरकारी वकील भोजराजसिंह रघुवंशी के अनुसार 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला 3 अगस्त 2018 को रात में अपनी दो पुत्रियों के साथ घर पर थी। इस दौरान जीराढाना निवासी गड्डू उर्फ अनिल कोरकू (22) घर पर आया और बुजुर्ग महिला को शराब पिलाने का कहकर अपने साथ ले गया। गुड्डू उसे अपने साथ नीमझिरी के जंगल में ले गया और उसके साथ मारपीट कर दुष्कर्म किया। गुड्डू के साथ मुन्नीलाल कोरकू भी जंगल गया था। मुन्नीलाल ने बुजुर्ग के साथ दुष्कर्म नहीं किया बल्कि मारपीट में शामिल था। 
मारपीट से महिला बेहोश हो गई तो दोनों मौके से भाग गए। पीड़िता की रिपोर्ट पर आमला पुलिस ने गुड्डू उर्फ अनिल कोरकू और मुन्नीलाल के खिलाफ मारपीट कर दुष्कर्म करने का केस दर्ज प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया था। न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई उपरांत गुड्डू उर्फ अनिल को दुष्कर्म करने के आरोप में 10 साल के सश्रम कारावास और दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मुन्नीलाल को दोषमुक्त करने के आदेश दिए है। 



परसठानी में तलवार लेकर घूमने वाले को एक साल का कारावास 

ग्राम परसठानी में तलवार लेकर ग्रामीणों को डराने वाले आरोपी को जेएमएफसी न्यायालय ने एक साल की सजा सुनाई है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अभयसिंह ठाकुर के अनुसार 28 अक्टूबर 2017 को पंजाब बुआड़े हाथ में तलवार लेकर गांव के तिराहे पर खड़ा होकर ग्रामीणों को डरा धमका रहा था। 

सूचना पर पुलिस ने पंजाब के पास से तलवार जब्त कर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया था। न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई उपरांत पंजाब बुआड़े को आर्म्स एक्ट के तहत एक साल की सजा सुनाई है।



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