ग्रामीण मीडिया बैतूल ब्यूरो
सरकारी अनाज के अवैध भंडारण पर प्रवीण साहू पर केस दर्ज,
गोंडवाना कंट्रोल दुकान में स्टॉक से अधिक मिला राशन साहू ब्रदर्स पर कसा शिकंजा : टीम ने कलेक्टर को सौंपी रिपोर्ट, आज मुलताई मामले में हो सकती है दूसरी एफआईआर अवैध रूप से स्टॉक किए सरकारी अनाज काे शंकर वार्ड में निजी गोदाम से जब्त करने के मामले में गुरुवार को एसडीएम ने जांच
सरकारी अनाज के अवैध भंडारण पर प्रवीण साहू पर केस दर्ज,
गोंडवाना कंट्रोल दुकान में स्टॉक से अधिक मिला राशन साहू ब्रदर्स पर कसा शिकंजा : टीम ने कलेक्टर को सौंपी रिपोर्ट, आज मुलताई मामले में हो सकती है दूसरी एफआईआर अवैध रूप से स्टॉक किए सरकारी अनाज काे शंकर वार्ड में निजी गोदाम से जब्त करने के मामले में गुरुवार को एसडीएम ने जांच
अवैध रूप से स्टॉक किए सरकारी अनाज काे शंकर वार्ड में निजी गोदाम से जब्त करने के मामले में गुरुवार को एसडीएम ने जांच रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दी। सरकारी अनाज निजी गोदाम में रखवाते पाए प्रवीण साहू के खिलाफ प्रशासन केे गंज थाने में एफआईआर के लिए दिए आवेदन पर कार्रवाई करते हुए देर रात प्रवीण के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
एसडीएम राजीव रंजन पांडे ने जांच कर प्रतिवेदन गुरुवार को कलेक्टर को सौंप दिया। कलेक्टर तरुण कुमार पिथोड़े के निर्देश पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के कनिष्ठ अधिकारी केके टेकाम ने अनाज के अवैध भंडारण पर एफआईआर के लिए आवेदन दिया। उल्लेखनीय है कि मुलताई में बीपीएल के दो ट्रक चावल की धरपकड़ के बाद जिला प्रशासन ने शंकर वार्ड में स्थित गोदाम की जांच में भारी मात्रा में सरकारी अनाज व केरोसिन जब्त किया था। इस मामले में निजी गोदाम के करीब राशन दुकान चलाने वाले और अनाज परिवहन का लाइसेंस रखने वाले नवीन साहू का नाम पूरी कार्रवाई में सामने नहीं आया है। जबकि बैतूल ब्लॉक का अनाज परिवहन का लाइसेंस उसके पास है। नवीन साहू की राशन दुकान भी कार्रवाई वाली जगह के समीप है। ऐसे में संदेह के दायरे में वे भी आते हैं। वहीं इसी नवीन साहू के दो ट्रक मुलताई की राइस मिल में सरकारी चावल के साथ पकड़ाने पर इस गोदाम का पता चला था और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर विभाग उसे बचाने की कोशिश कर रहा है।
जिस ट्रांसपोर्टर नवीन को बचा रहा विभाग, मुलताई में उसी के खिलाफ तैयार हुआ एफआईआर का प्रतिवेदन
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का उल्लंघन, धारा 3/7 के तहत गंज थाने में शिकायत
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के कनिष्ठ अधिकारी केके टेकाम समेत अन्य ने गंज थाने में बुधवार को की गई कार्रवाई का हवाला देते हुए दोषी व्यक्ति पर एफआईआर के लिए आवेदन दिया। टेकाम ने बताया कि सरकारी राशन का राशन दुकान के अलावा कहीं और स्टॉक अवैधानिक है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत यह अपराध है। बुधवार को पकड़ा गया अनाज और केरोसिन भी सरकारी था और निजी जगह पर रखा था। इस कारण स्टॉक रखने वाले प्रवीण साहू के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने आवेदन किया है। इस मामले में देर रात तक गंज थाने में कार्रवाई चलती रही।
ट्रक मालिक के खिलाफ कार्रवाई खाद्य अाैर आपूर्ति विभाग कराएगा

सहकारी दुकान में मिली गड़बड़ी, संचालक के खिलाफ तैयार हुअा एफआईआर का प्रतिवेदन
गुरुवार को नायब तहसीलदार टीएल इरपाचे, कनिष्ठ खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी भैंसदेही ममता सिरसाम, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी लाेकेन्द्र सिंह चाैहान ने गंज अंडर ब्रिज के समीप भाजपा कार्यालय के सामने स्थित गोंडवाना प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित दुकान पर दाेपहर 12 बजे जांच की। जांच में उचित मूल्य की दुकान के स्टॉक में स्टाॅक रजिस्टर से गेहूं 29.80 क्विंटल अधिक, चावल 18.29 क्विंटल अधिक और चना 26.99 क्विंटल अधिक निकला। जांच दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार दुकान संचालक द्वारा लाेगाें काे शासकीय याेजना से वंचित करते हुए अन्यत्र लाभ कमाने का दोषी पाया गया। विक्रेता डिकलेश साहू पिता दामाेदर साहू पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) अादेश 2015 की कंडिका 11 (1), 10 एवं 18 का उल्लंघन पाते हुए अवाश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 317 के तहत दंडित अपराध बताते हुए थाने में एफआईआर दर्ज कराने आवेदन दिया।
एफएफआईआर कराई है




सरकारी चावल से भरे 2 ट्रक पकडा़ने के मामले में 45 घंटे बाद भी नहीं हुई एफआईआर
प्रतिवेदन बनाने में ही बीत गया दूसरा दिन
भास्कर संवाददाता| मुलताई
सरकारी चावल से लदे दो ट्रक पकडा़ने के मामले में गुरुवार रात 8.30 बजे तक भी एफआईआर नहीं हुई। खाद्य विभाग के अधिकारी पूरे दिन ट्रक में भरे चावल की जांच और प्रतिवेदन तैयार करने में जुटे रहे।
कनिष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी आरके श्रीवास्तव ने बताया पूरे मामले में ट्रांसपोर्टर नवीन साहू, ट्रक ड्राइवर मनमोहन बघेल और मोहम्मद को जांच के दायरे में लिया है। ट्रक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन दुकानों में पहुंचने वाला चावल भरा हुआ है। यह चावल बैतूल के मालवीय वेयर हाऊस से ट्रकों में भरकर भीमपुर क्षेत्र की राशन दुकानों में पहुंचाना था। दोनों ट्रक भीमपुर नहीं जाकर मुलताई के राइस मिल पहुंचे थे। जिससे पूरा मामला संदेह के दायरे में है। उन्होंने कहा जांच प्रतिवेदन तैयार कर एसडीएम को सौंपा जा रहा है। प्रतिवेदन के आधार पर पुलिस दोषियों पर कार्रवाई करेगी। दोनों ट्रक अभी थाना परिसर में ही खड़े हैं।
ट्रांसपोर्टर नवीन साहू वही है जिसके भाई प्रवीण साहू के बैतूल स्थित गाेदाम से शासन ने गेहूं, चावल, चना अाैर केरोसिन जब्त किया था। जिसके खिलाफ गुरुवार को एफआईआर हुई है। गौरतलब है मंगलवार रात 12.30 बजे के दरमियान राजस्व विभाग, पुलिस और खाद्य विभाग के अधिकारियों ने ट्रकों की जांच की थी। जांच के दौरान ट्रकों में भरे चावल की बोरियों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लगाए जाने वाले टेग और धागे लगे थे।
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