ग्रामीण मीडिया संवाददाता योजना की जाने जमीनी हकीकत
मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना के लिए पात्रता
- प्रत्याशी को राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए|
- आवेदक आय प्रमाण पत्र
- आवेदक का अपना व्यवसाय नहीं है|
- आवेदक की उम्र 21 से 30 वर्ष की उम्र के युवा के बीच होनी चाहिए।
- मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना जिनके परिवार की वार्षिक आय दो
बैतूल बाजार, मप्र सरकार की युवा स्वाभिमान योजना ने जिन युवाओं का चयन हुआ है, उन्हें दस दिवसीय प्रशिक्षण की शुरुआत हुई नगर के बेरोजगार युवक युवतियों ने युवा स्वाभिमान योजना में आवेदन किये है उनका चयन किया गया है। और उनसे नगर परिषद किस तरह से कार्य कराएगी जिसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी जीआर देशमुख ने प्रशिक्षण में युवक युवतियों को नगर पालिका अधिनियम की जानकारी दी साथ ही नागरिकों से कितने प्रकार का टेक्स लिया जाता है, और कितना लिया जाता है उसकी जानकारी दी साथ ही बताया कि नगर में वार्डों का सीमांकन किस तरह किया जाता है। मुख्यनगर पालिका अधिकारी जीआर देशमुख ने बताया कि करीब तीस युवक युवतियों ने आवेदन किया है, जिनको प्रशिक्षण देना शुरू हो चुका है। दस दिन के बाद इन्हें आटीआई सेक्टर दिया जाएगा जंहा ये लोग चार घण्टे रहेंगे साथ ही चार घण्टे नगर परिषद में कार्य करेंगे जिसमे टेक्स बिल बनाना, टेक्स वसूली कार्य, स्वच्छता के प्रति जागरूकता देने का कार्य, सहित अन्य कार्य कराए जाएंगे बदले में इन युवक युवतियों से 90 दिन कार्य लिया जाएगा और इन्हें चार हजार रुपये महीना दिया जाएगा।
www.graminmedia.com
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें