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गुरुवार, 4 अप्रैल 2019

अवैध संबंध से जन्म बच्चे प्रकरण में सेमरीया के पूर्व सरपंच और नवजात को जन्म देने वाली बेवा महिला को 5-5 साल के कारावास

ग्रामीण मीडिया संवादाता मुलताई 

अवैध संबंध से जन्म लेने वाले नवजात को खेत में फेंकने वाले सेमरिया पांढरी के पूर्व सरपंच और नवजात को जन्म देने वाली बेवा महिला को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश हरप्रसाद वंशकार ने पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। सरकारी वकील भोजराज सिंह के अनुसार 26 जुलाई 2013 को हतनापुर निवासी लंका बाई खेत जा रही थी। रास्ते में चिचंडा के पास नानक साहू के खेत के कुएं पर पानी भरने पहुंची थी। जहां उसे नवजात के रोने की आवाज सुनाई दी। पास जाकर देखा तो कपड़े में लिपटा हुआ नवजात मिला था। लंका बाई की सूचना पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ नवजात को जन्म के बाद उसकी मृत्यु के आशय से फेंकने का केस दर्ज किया था। 

जांच के दौरान पुलिस ने ग्रामीणों से पूछताछ की। जांच के दौरान खुलासा हुआ ग्राम सेमरिया निवासी बेवा ने एक बच्चे को जन्म दिया था। पुलिस ने बेवा से पूछताछ की तो उसने बताया ग्राम पंचायत सेमरिया पांढरी के तत्कालीन सरपंच साहेबराव कवड़कर से उसके शारीरिक संबंध थे। जिससे वह गर्भवती हो गई थी। 9 महीने का गर्भ होने से उसे प्रसव पीड़ा हुई तो उसने साहेबराव को फोन पर जानकारी दी। साहेबराव उसे कार से डॉक्टर के पास ले जा रहा था। रास्ते में ग्राम हतनापुर के पास प्रसव हो गया। जिसके बाद वह बेहोश हो गई। शाम को जब घर पर होश आया तो साहेबराव ने बताया बच्चा मरा पैदा हुआ था। जिसका अंतिम संस्कार कर दिया है। पुलिस ने विवेचना उपरांत साहेबराव कवड़कर निवासी पांढरी और बेवा के खिलाफ केस दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्त में दोषी ठहराते हुए 5-5 साल के कारावास और एक-एक हजार रुपए के   कारावास और एक-एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। 


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