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गुरुवार, 11 अप्रैल 2019

अवैध संबंधों को लेकर कुल्हाड़ी से हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

ग्रामीण मीडिया संवाददाता । ब्यूरो बैतूल

यह था मामला :  रामपुर रैयत मृतक नंदलाल पिता उमड़ी उइके की पत्नी से आरोपी ओझा पिता किशन उइके के अवैध संबंध थे। अगस्त माह में आरोपी ने मृतक का दरवाजा खटखटाया था। जिसे मोहल्ले वालों ने देखकर नंदलाल को बताया। मृतक को शक होने पर गांव में पंचायत बुलवाई। पंचायत ने आरोपी ओझा पर 5 हजार रुपए का जुर्माना किया था। पंचायत में नंदलाल और उसके पुत्र द्वारा आरोपी के साथ मारपीट व गाली गलौच की थी। बदला लेने आरोपी ओझा ने नंदलाल की कुल्हाड़ी मारकर हत्या की थी। 

अवैध संबंधों को लेकर कुल्हाड़ी से हत्या करने वाले आरोपी को प्रथम सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 2 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। प्रकरण में डीपीओ एमआर खान ने पैरवी की तथा एडीपीओ ओमप्रकाश सूर्यवंशी ने सहयोग किया। 
प्रकरण के अनुसार 4 अक्टूबर 2016 को रामपुर रैयत निवासी नंदलाल पिता दमड़ी उइके का शव खेत में पड़ा हुआ था। फरियादी छोटू उइके ने पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पिता नंदलाल की किसी ने धारदार हथियार से हत्या की है। शाहपुर पुलिस ने हत्या के आरोपी ओझा पिता किशन उइके को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां पर आरोपी ओझा ने हत्या करने की बात स्वीकार की। आरोपी ओझा के टपरे से कुल्हाड़ी जब्त की थी, जिस पर खून के निशान थे। 




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