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मंगलवार, 16 अप्रैल 2019

मुलताई न्यायालय जुआ और शराब के आरोपिओ को न्यायालय उठने तक के कारावास की सजा सुनाई।

ग्रामीण मीडिया संवाददाता । मुलताई|

 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने अवैध शराब बेचने वाले 12 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए पांच-पांच सौ रुपए अर्थदंड और न्यायालय उठने तक के कारावास की सजा सुनाई। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अभयसिंह ठाकुर ने बताया आबकारी विभाग और पुलिस ने राजन पिता जोगेश्वर शिवहरे निवासी कोंढर, मंगल पिता श्यामा, बलीराम पिता रामकिशोर, अनिल पिता सावन्या, महेश पिता मदनलाल पवार, लच्छू पिता शेषराव सभी निवासी मुलताई, नाना उर्फ अनिल ठाकुर, कैलाश पिता चिंध्या दोनों निवासी मासोद, बालनदास सूर्यवंशी निवासी हिवरखेड़, रवि मंडरे निवासी बघोड़ा, नाना पिता मंसा निवासी ब्राह्मणवाड़ा को अवैध शराब बेचते हुए पकड़ा था। सभी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। 

जुआ खेलने वालों को कोर्ट उठने तक स

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने जुआ खेलने वाले दो आरोपियों को न्यायालय उठने तक सजा सुनाई है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अभयसिंह ठाकुर ने बताया बोरदेही पुलिस ने बारंगवाड़ी निवासी मोहन यादव और मुन्ना यादव को जुआ खेलते हुए पकड़ा था। जुआ एक्ट के तहत केस दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने दोनों को न्यायालय उठने तक का कारावास और पांच-पांच सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया



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