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बुधवार, 17 अप्रैल 2019

बैतुल :बड़ी संख्या में हो रहे अवैध रूप से बिना अनुमति के नलकूप खनन

ग्रामीण मीडिया संवाददाता  

बिना अनुमति के बोर खनन बैतूल जिले में 

पुलिस रिपोर्ट अनुसार

फरियादी ओमप्रकश वर्मा (पटवारी हल्का न.32 बाकाखोदरी) पिता श्री दीनानाथ वर्मा उम्र 51 साल निवासी मजिद मोहल्ला घोडाडोगरी हाल मुकाम पतौआपुरा शाहपुर मो.न. 9754808263 ने आज दिनांक 15.04.19 के थाना आकर एक लेखी आवेदन मुताबिक आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय शाहपुर के आदेश पर एक लेखी आवेदन थाना आकर पेश किया जो बिना अनुमति अवैध रूप से बोर उतखनन करने संम्बन्धी लेख किया जो आवेदन के अवलोकन पर अन्तर्गत धारा 188 भादवि का अपराध पाया गया । जो नकल आवेदन हस्ब जैल है । कार्यालय तहसीलदार शाहपुर जिला बैतूल क्रंमाक/रीडर/तह./2019/167 शाहपुर दिनांक 15.04.19 प्रति थाना प्रभारी थाना शाहपुर विषय बिना अनुमति अवैध रूप से बोर उत्खनन करने पर प्राथमिकी दर्ज करने बाबत सन्दर्भ कलेक्टर महोदय का आदेश क्र/88/तक/2018-2019 बैतूल दिनांक 15.10.18 उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 14.04.19 को क्षेत्र प्रभण के दौरान ग्राँम बाका खोदरी तहसील शाहपुर मे कृषक कला बाई पत्नी मदारी जाति पवार के खेत खसरा नम्बर 314/1 रकबा 2.060 हेक्टेयर पर बोरिग मशीन क्र KA01ML9079 ड्राईवर कार्तिक आ. सदाशिवम निवासी तमिलनाडू द्वारा बिना सक्षम अनुमति के बोर खनन करते हुऐ दोपहर 01.30 बजे पकडा गया जिसे मोके पर जप्त किया जाकर तहसील कार्यालय मे कडा किया गया है । मोके पर तदस्थल का पंचनामा एंव जप्तीनामा तैयार किया गया । कलेक्टर महोदय के उपरोक्त संदर्भित आदेश के द्वारा जिले को जल आभावग्रस्त क्षेत्र घोसित किया जाकर पेयजल परिक्षण अधिनियम के प्रवधानो के अन्तर्गत दिनांक 30.06.19 तक बोर उत्खनन पर प्रतिबंन्ध लगाया गया है । (आदेश की प्रति सलंग्न है ) अतः म.प्र. पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 9 एंव भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज करने का कष्ट करे । सलंग्न पंचनामा ,जप्तीनामा,एंव कलेक्टर महोदय का आदेश । तहसील शाहपुर दिनांक 15.04.19 पृ.क्र./रीडर/तह./2019/167 प्रतिलिपी 01 श्रीमान कलेक्टर महोदय बैतूल की ओर सादर सूचनार्थ । 02 श्रीमान पुलिस अधिक्षक महोदय बैतूल की ओर सादर सूचनार्थ । 03 अनुविभागीय अधिकारी महोदय (राजस्व) शाहपुर की ओर सादर सूचनार्थ । 04 अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) शाहपुर की ओर सूचनार्थ । तहशीलदार शाहपुर की शील हस्ताक्षर जो अपराध कायम कर विवेचना मे लिया गया ।


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